Mohanlal Raav filed a consumer case on 30 Oct 2015 against Assitent Engineer, Jan Swasath Abhiyantriki Vibhaag, Vitran Upkhand 4th in the Kota Consumer Court. The case no is CC/225/2014 and the judgment uploaded on 06 Nov 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-225/14
मोहन लाल राव एडवोकेट आत्मज स्व0 श्री मदन सिंह आयु 66 वर्ष जाति राव निवासी- 148, रामपुरा, कोटा-राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
सहायक अभियन्ता, वितरण उपखण्ड-4, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग- राजस्थान सरकार कार्यालय, कोटा। -विपक्षी
समक्ष :
अध्यक्ष : भगवान दास
सदस्य : महावीर तंवर
सदस्य : हेमलता भार्गव
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 श्री अहमद हुसैन, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
निर्णय दिनांक 30.10.15
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उसका संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि उसके यहाॅ स्थापित घरेलू जल कनेक्शन खाता संख्या 49396 एवं 2601 में मीटर उसने स्वयं विपक्षी की प्रयोगशाला से जांच कराके लगाया, जिनके बिलों की नियमित अदायगी की जा रही है। विपक्षी ने खाता संख्या 2601 के बिल माह नवम्बर-दिसम्बर 13 में इन्फ्रास्ट्रेक्चर की राशि 47.45/- रूपये व पिछले बकाया 121/- रूपये मनमाने तौर पर गलत जोडे , माह जनवरी-फरवरी 14 के बिल में व्यवसायिक श्रेणी की दर से इन्फ्रास्ट्रेक्चर की राशि 508.51/- रूपये मनमर्जी से जोडे , मार्च-अप्रेल 14 के बिल में व्यवसायिक दर से 396.87/- रूपये इन्फ्रास्ट्रेक्चर की राशि गलत जोडे, खाता संख्या 49396 के माह जनवरी-फरवरी 13 के बिल में मीटर किराया 11.26/- रूपये भी गलत जोडे गये। विपक्षी द्वारा गलत वसूल की गई राशि आगामी बिलों में समायोजित करने के लिये उसे वकील के जरिये नोटिस भेजा गया जो प्राप्त हो गया , लेकिन उसका जवाब नहीं दिया और न ही राशि समायोजित की गई। परिवादी के मकान में कोई निर्माण कार्य नही होने के बावजूद गलत राशि वसूल की गई, मीटर का किराया भी गलत लिया गया, क्योंकि मीटर परिवादी ने स्वयं लगाया, इस प्रकार परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ।
विपक्षी को परिवाद का नोटिस प्राप्त हुआ उसकी ओर से दिनांक 19.12.14 को विभागीय कर्मचारी श्री गिरराज शर्मा उपस्थित हुये जवाब एवं साक्ष्य पेश करने के लिये अवसर लिया, लेकिन आगामी पेशी 13.02.15 को विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये, इसलिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी की ओर से जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा विपक्षी को भेजा गया कानूनी नोटिस दिनांक 29.03.14, खाता संख्या 49396 के बिल माह मार्च-अप्रेल 14, खाता संख्या 2601 के बिल माह मार्च-अप्रेल 14 की प्रतियां प्रस्तुत की है।
हमने परिवादी की ओर से एक-तरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने विपक्षी द्वारा उसके यहाॅ स्थापित घरेलू जल कनेक्शन खाता संख्या 49396 एवं 2601 के बाबत् गलत तौर पर इन्फ्रास्ट्रेक्चर की राशि एवं मीटर किराया की राशि वसूलने का केस रखा है। विपक्षी की ओर से उपस्थिति देने के बावजूद परिवादी के केस का खंडन करने के लिये जवाब तक नहीं दिया गया, कोई साक्ष्य नहीं दी गई। हम पाते है कि परिवादी ने अपना केस शपथ-पत्र से सिद्ध किया है, जिसका कोई खंडन नहीं किया। विपक्षी का सेवा-दोष सिद्ध है।
अतःपरिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादी मोहन लाल राव का परिवाद विपक्षी के खिलाफ एक-तरफा स्वीकार किया जाकर विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि उसे परिवादी द्वारा इस आदेश की रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित प्रति प्राप्त होने के एक माह के अंदर उससे घरेलू जल कनेक्शन खाता सं. 49396 के पेटे इन्फ्रास्ट्रेक्चर/मीटर किराया माह जनवरी-फरवरी13 से माह मार्च-अप्रेल 14 तक वसूल की गई अधिक राशि एवं जल कनेक्शन खाता संख्या 2601 के पेटे नवम्बर-दिसम्बर 13 से मार्च-अप्रेल14 तक इन्फ्रास्ट्रेक्चर / मीटर किराये, गलत वसूली गई राशि, आगामी बिलों मंे समायोजित की जावें। इसके अलावा विपक्षी द्वारा परिवादी को मानसिक संताप के पेटे 1,500/- रूपये व परिवाद खर्च के पेटे 1,500/- रूपये कुल 3,000/- रूपये अदा किये जावे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 30.10.15 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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