Uttar Pradesh

Fatehpur

CC/105/2019

PRABHANSHU SINGH - Complainant(s)

Versus

ASSISTANT LABOR COMMISSIONER - Opp.Party(s)

RAHENDRA KUMAR AGNIHOTRI

10 Oct 2023

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSALCOMMISSION
FATEHPUR
 
Complaint Case No. CC/105/2019
 
PRABHANSHU SINGH
Vs.
ASSISTANT LABOR COMMISSIONER
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RAM NARESH MAURYA PRESIDENT
 HON'BLE MRS. PADMINI ANAND MEMBER
 HON'BLE MR. RAKESH KUMAR SINGH MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 10 Oct 2023
Order

                परिवाद पुकारा गया, पत्रावली पेश हुई।

                परिवादी अनुपस्थित चल रहा है और आज भी अनुपस्थित है। विपक्षी सं0-2 के शासकीय अधिवक्ता उपस्थित आये, विपक्षी सं0-1 अनुपस्थित है। विपक्षी सं0-1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली विपक्षी के साक्ष्य हेतु चल रही थी. फिर परिवादी अनुपस्थित हो गया। परिवादी की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 03.07.2023 को परिवादी के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। विपक्षी सं0-2 के अधिवक्ता ने बताया कि चूँकि परिवादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया इसलिये उसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करना है।

                पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रभांशु सिंह हाड़ा पुत्र राजेन्द्र सिंह हाड़ा (नाबालिग द्वारा सुधा सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह हाड़ा (संरक्षिका व मॉ हकीकी) निवासिनी दुर्गानगर कालोनी हरिहरगंज, शहर व जिला फतेहपुर द्वारा परिवाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि मृतक पप्पू पटेल पुत्र स्व0 रामरतन पटेल निवासी दुर्गा नगर कालोनी हरिहरगंज शहर व जिला फतेहपुर की मृत्यु दिनांक 27.10.2018 को हो गयी थी। पप्पू पटेल द्वारा विपक्षीगण की शाखा फतेहपुर में मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान राशि जमा करके दिनांक 05.12.2016 को नियमानुसार मु0 2,25,000/- रू० का बीमा कराया था, जो दिनांक 05.12.2018 तक वैध था। परिवाद पत्र की दफा-3 में कहा गया है कि पप्पू पटेल ने वसीयत में उक्त योजना के अन्तर्गत परिवादी को नामित किया था इसलिये वह दावा राशि पाने के लिये विधिक रूप से हकदार है। समर्थन में मजदूर होने का पहचान पत्र की छायाप्रति कागज सं0-4 / 1 प्रस्तुत किया गया है और मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं0-4 / 2 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मृत्यु की तिथि 27.10.2018 दिखाई गयी है किन्तु परिवादी की ओर से अपने पक्ष में की गयी वसीयत प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह उसका विधिक उत्तराधिकारी है। उसके द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा प्रस्तुत कथन पर विश्वास किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः आयोग के मत से परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

               परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति सहायक श्रमायुक्त, आवास विकास रोड सहायक श्रमायुक्त कार्यालय,  फतेहपुर को भी प्रेषित की जाय ।

                पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

(राकेश कुमार सिंह)           (पदमिनी आनन्द)             (राम नरेश मौर्य)

       सदस्य                             म० सदस्य                         अध्यक्ष

   10.10.2023                      10.10.2023                    10.10.2023

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.