''राष्ट्रीय लोक अदालत''
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1694/2013
दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0 बनाम अश्वनी कुमार श्रीवास्तव व एक अन्य
दिनांक: 14.09.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील आज ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-767/2012 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव बनाम हुण्डई इंश्योरेंश/हुण्डई मोटर इण्डिया लि0 व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील विगत लगभग 11 वर्षों से लम्बित है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जफर अजीज एवं प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 गुप्ता के सहयोगी श्री अतुल कुमार को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद निर्णीत करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है:-
''परिवादी का परिवाद विपक्षी संख्या-2 के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या-2 परिवादी को निर्णय से दो माह के भीतर 60,000/-रू0 दावा दायर करने की तिथि से रकम अदा होने की तिथि तक मय 8 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के हिसाब से अदा करेंगे तथा विपक्षी संख्या-2 परिवादी को 5,000/-रू0 मानसिक कष्ट व 2,000/-रू0 वाद व्यय भी अदा करेंगे।''
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त तथा उभय पक्ष के विद्वान
-2-
अधिवक्ता द्वय की सहमति से मैं इस मत का हूँ कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो आदेशित/देय धनराशि पर 08 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की देयता निर्धारित की गयी है, उसे न्यायहित में 06 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज किया जाना उचित है। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो मानसिक कष्ट हेतु 5,000/-रू0 की देयता निर्धारित की गयी है, उसे न्यायहित में 2,000/-रू0 किया जाना उचित है। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो वाद व्यय हेतु 2,000/-रू0 की देयता निर्धारित की गयी है, उसे न्यायहित में 1,000/-रू0 किया जाना उचित है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-767/2012 अश्वनी कुमार श्रीवास्तव बनाम हुण्डई इंश्योरेंश/हुण्डई मोटर इण्डिया लि0 व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.05.2013 को संशोधित करते हुए आदेशित/देय धनराशि पर 06 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की देयता निर्धारित की जाती है। इसके साथ ही मानसिक कष्ट हेतु 2,000/-रू0 (दो हजार रूपए) एवं वाद व्यय हेतु 1,000/-रू0 (एक हजार रूपए) की देयता निर्धारित की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग का शेष आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की
जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1