राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :380/2009
(जिला मंच, हरदोई द्धारा परिवाद सं0 103/2007 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.12.2008 के विरूद्ध)
1 Bal Vidya Bhavan Public School Hardoi through Director, Bal Vidya Bhavan Public School Nagheta Road Hardoi.
2 Principal, Bal Vidya Bhavan Public School Nagheta Road Hardoi.
........... Appellants/Opp.Parties
Versus
Ashutosh Kumar Chaudhary, R/o Police Line through his Guardian (Father) Sri Chandrika Prasad.
.......... Respondent/Complainant
समक्ष :-
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :29.10.2015
मा0 श्री जे0एन0 सिन्हा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। परिवाद सं0-103/2007 आशुतोष कुमार चौधरी बनाम बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल व अन्य में दिनांक 18.12.2008 को जिला मंच, हरदोई द्वारा निर्णय पारित करते हुए इस आशय का आदेश पारित किया गया कि "परिवाद इस तौर पर स्वीकार किया जाता है कि विरोधी पक्षकार इस आदेश के एक माह के भीतर परिवादी को 16,410.00 रूपया तथा दिनांक 14.6.2007 से अदायगी की तिथि तक उस पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेंगे। इसके अलावा विरोधी पक्षकार एक माह के ही भीतर परिवादी को 10,000.00 हर्जाना व 500.00 रूपया वाद व्यय भी अदा करेंगे और एक माह के भीतर न अदा करने पर हर्जाने व वाद व्यय की धनराशि पर इस आदेश की तिथि से अदायगी की तिथि तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देगें", उपरोक्त वर्णित आदेश से क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील योजित की गई है। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि काफी अर्से से वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो रहा है
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और आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में वर्तमान अपील खण्डित किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव के कारण खण्डित की जाती है।
(जे0एन0 सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-3