जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर
समक्ष: श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
परिवाद सॅंख्या: 797/2013
आशीष जैन पुत्र स्व0 राधेश्या मजी, उम्र 23 साल, निवासी मकान नंबर 389, लक्ष्मी नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर Û
परिवादी
ं बनाम
1. अशोका मोबाईल जरिए प्रो0/मालिक पता जी-28,29 रायसर प्लाजा, इन्द्रा बाजार, जयपुर Û
2. एच.सी.एल.इनफोसिस्टम्स लि0 जरिए सर्विस मैनेजर 102, फस्र्ट फ्लोर, सिटी सेंटर, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर Û
3. एच.सी.एल. कम्पनी लिमिटेड जरिए प्रबंधक काॅरपोरेट आॅफिस ए-10/11, सेक्टर 3, नोयेडा 201301 उत्तरप्रदेश
विपक्षी
अधिवक्तागण :-
श्री गणेश जोशी - परिवादी
परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 18.06.13
आदेश दिनांक: 03.12.2014
परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी सॅंख्या 1 से दिनांक 15.03.2013 को विपक्षी सॅंख्या 3 द्वारा निर्मित एक टेबलेट 7800/- रूपए में क्रय किया था और कोई खराबी आने पर दूसरा टेबलेट बदलकर देने का कहा था । कुछ समय चलने के पश्चात टेबलेट में खराबियां आने लगी। विपक्षी सॅंख्या 1 को दिखाने पर उसे सोफ्टवेयर की प्रोबलम बताई और सर्विस सेंटर पर ले जाने का कहा । दिनांक 15.05.2013 व 20.05.2013 को परिवादी ने विपक्षी सॅंख्या 2 के सर्विस सेंटर पर टेबलेट दिखाया परन्तु समस्या ज्यों की त्यों रही । दिनांक 29.05.2013 को विपक्षी के सर्विस सेंटर पर टेबलेट दिखाने पर टेबलेट में मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट बताया गया । परिवादी का कथन है कि विपक्षी के सर्विस सेंटर में कई बार चक्कर लगाए लेकिन विपक्षी ने टेबलेट ठीक करके नहीं दिया बल्कि परिवादी के साथ दुव्र्यवहार किया । परिवादी का कथन है कि विपक्षी का कृत्य सेवादोष व लापरवाही की श्रेणी में आता है जिससे परिवादी को मानसिक संताप व परेशानी हुई है । परिवादी ने नया टेबलेट दिलवाए जाने अथववा उसकी कीमत 7800/- रूपए, क्षतिपूर्ति हेतु 75000/- रूपए, परिवाद व्यय व अधिवक्ता फीस 10000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
मंच द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, टेबलेट दिनांक 15.03.2013 को खरीदने का बिल, दिनंाक 29.05.2013 का सर्विस आॅर्डर प्रस्तुत किया है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का मंच के पास कोई आधार नहीं है ।
परिवादी अपने सशपथ कथन व प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित कर पाया है कि उसके टेबलेट में बार-बार खराबियां आने पर भी उसे ठीक करके नहीं दिया गया और इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सेवादोष करते हुए अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस अपनाना साबित होता है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी के प्रश्नगत टेबलेट को उसकी सन्तुष्टि रिकाॅर्ड करते हुए नि: शुल्क ठीक करके देगा और यदि यह सम्भव नहीं हो तो उसी प्रकार का नया टेबलेट देगा या उसकी कीमत 7800/- रूपए अक्षरे सात हजार आठ सौ रूपए दिनांक 15.03.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित अदा करेगा । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेगा। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 03.12.2014 को लिखाकर सुनाया गया।
(श्रीमती सीमा शर्मा) (राकेश कुमार माथुर)
सदस्य अध्यक्ष