Sumat prakash jain filed a consumer case on 03 Aug 2015 against Ashoka Brothers in the Kota Consumer Court. The case no is CC/254/2012 and the judgment uploaded on 04 Aug 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:-254/2012
सुमत प्रकाश जैन पुत्र नेमीचंद जैन उम्र 55 वर्ष जाति जैन (महाजन) निवासी 1-र-3, दादाबाडी कोटा राजस्थान। -परिवादी
बनाम
अशोका ब्रदर्स, पुरानी सब्जी मण्डी कोटा (राज0) 06 जर्ये प्रोपराइटर। -विपक्षी
समक्ष:-
भगवान दास ः अध्यक्ष
महावीर तंवर ः सदस्य
हेमलता भार्गव ः सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
01. श्री संजय पाटोदी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02. विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
निर्णय दिनांक 03.08.2015
परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में यह सेवा दोष बताया है कि उसने खेतान कंपनी का एक रूम कूलर दिनांक 20.12.12 को खरीदा जो नही चल पाया उसे 100/- रूपये आटो चार्ज देकर विपक्षी के यहाॅ जाकर दूसरा कूलर लिया गया उसका भी एक बंटन खराब था जो मेकेनिक से ठीक नहीं हुआ। अतः उस दूसरे कूलर को भी परिवादी आटो के 100/- रूपये चार्ज देकर विपक्षी की दुकान पर लेकर गया उसके स्थान पर उनको कूलर अथवा उसकी कीमत नहीं लौटाई गई। उसकी जगह दुगनी कीमत का अन्य रूम कूलर दिनांक 06.06.12 को विपक्षी से खरीदना पडा, घर ले जाने पर प्रकट हुआ कि उसकी पीछे वाली जाली में पानी नहीं आ रहा एवं सामने वाली जाली से पानी आ रहा है, इसलिये उसे रूम में चलाना संभव नहीं हो रहा था इसकी शिकायत करने पर विपक्षी के मेकेनिक सेे भी वह कूलर ठीक नहीं हुआ, बार-बार शिकायत करने पर भी समस्या का निवारण नहीं किया गया। कूलर ठीक नहीं किया गया। विपक्षी को रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस भेजा गया, प्राप्त होने के बावजूद कूलर ठीक नहीं किया गया, इस कारण परिवादी को शारीरिक कष्ट, मानसिक संताप के साथ-साथ आर्थिक क्षति हुई।
विपक्षी को विधिवत नोटिस तामील होने पर उसकी ओर से डा0 श्री सुरेश चंद सक्सेना एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई। लेकिन पर्याप्त अवसर मिलने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अपतिु 08.04.15 को विपक्षी व उसके अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हुये, इसलिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।
परिवादी की ओर से अपने शपथ-पत्र के अलावा कूलर खरीद का बिल दिनांक 06.06.12, विपक्षी को दिया गया कानूनी नोटिस, ए डी की रसीद, पोस्टल रसीद आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की गई।
परिवादी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी का केस है कि विपक्षी से दिनांक 20..05.12 को रूम कूलर खरीद किया गया जिसमें खराबी आपने पर 2 बार स्वयं आटो के 200/- रूपये खर्चे से विपक्षी की दुकान पर पहुंचा और ठीक कराने का प्रयास किया लेकिन ठीक नहीं हुआ तब दूसरा रूम कूलर दिनांक 06.06.12 को खरीद किया लेकिन उसकी भी जाली सही नही बनी होने के कारण से खराबी की शिकायत को ठीक नहीं किया गया। परिवादी ने कूलर विपक्षी से खरीदने के बिल दिनांक 06.06.12 की प्रति प्रस्तुत की है कूलर की शिकायत को दूर करने हेतु भेजा गया, कानूनी नोटिस उसे प्राप्त होने की रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई, जिससे सिद्ध होता है कि विपक्षी ने उसे जो कूलर दिनांक 06.06.12 को बेचा वह भी सही काम नही कर रहा था तथा उसकी शिकायत को ठीक नहीं किया गया जो भी स्पष्टतः सेवा दोष है। परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः परिवादी सुमत प्रकाश जैन का परिवाद, विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी को इस आदेश की रजिस्टर्ड डाक से प्रति प्रेषित करने पर एवं प्राप्त होने के एक माह के अंदर-अंदर बिल नं. 3008 दिनांक 06.06.12 के जरिये उसे बेचे कूलर की शिकायत को परिवादी के संतोषजनक ठीक किया जावे तथा ठीक नहीं होने की सूरत में उसी माॅडल/ मेक का दूसरा कूलर दिया जावे इसके अलावा परिवादी को मानसिक संताप की भरपाई हेतु 1,000/- रूपये अक्षरे (एक हजार रूपये)े, परिवाद खर्च की भरपाई के 1,000/- रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये)े कुल दो हजार रूपये भी अदा करे।
(महावीर तंवर) (हेमलता भार्गव) (भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
निर्णय आज दिनंाक 03.08.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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