GANGADHAR UPADHYAY filed a consumer case on 26 Nov 2020 against ASHOK YADAV in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/229/2014 and the judgment uploaded on 01 Dec 2020.
1
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 229 सन् 2014
प्रस्तुति दिनांक 09.12.2014
निर्णय दिनांक 26.11.2020
गंगाधर उपाध्याय पुत्र सुर्यनाथ उपाध्याय उम्र 62 साल ग्राम- ब्यवहारा पोस्ट- ब्यवहरा, थाना- देवगांव, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
अशोक यादव पुत्र शोभा यादव उम्र 25 वर्ष ग्राम- मसीरपुर, पोस्ट- खनियरा, लालगंज, थाना- देवगांव, तहसील- लालगंज, जनपद- आजमगढ़ मेसर्स एवं रिटेलर राजमोबाइल केयर एण्ड गिफ्ट कारनर मसीरपुर लालगंज, आजमगढ़।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी से दिनांक 19.08.2014 को एक मोबाइल क्रय किया था, जिसकी माकूल कीमत 2730/- रूपया उसने विपक्षी को अदा किया था। विपक्षी ने परिवादी को रसीद बनाकर दिया था, जिसपर एक साल की वारण्टी लिखी थी। मोबाइल क्रय करने के एक सप्ताह बाद ही वह खराब हो गयी तो विपक्षी ने उसे दूसरी मोबाइल देने को कहा। बाद में बार-बार कहने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा याची का मोबाइल नहीं बदला गया। याची की मोबाइल सिम का नम्बर अपने नाते-रिश्तेदारों में फैला हुआ है तथा याची एक सम्मानित व्यक्ति है। याची ने अपने अनुतोष में अपनी प्रतिष्ठा, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति तथा मोबाइल वापस करने के सम्बन्ध में याचना किया है।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा राज मोबाइल केयर की रसीद लगायी गयी है, जिसके परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी ने 2730/- रूपए में मोबाइल क्रय किया था। इस पर यह लिखा हुआ है कि गारण्टी/वारण्टी ऑफ प्रोडक्ट आर कवर्ड कम्पनी।
विपक्षी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि याची ने विपक्षी के यहाँ से एक मोबाइल समसैंग सेट दिनांक 19.08.2014 को रूपए 2730/- में खरीदा। याची को कम्पनी की सारी शर्तों की जानकारी दे दी गयी
P.T.O.
2
थी। विपक्षी केवल मोबाइल का विक्रय करता है। याची द्वारा कभी भी मोबाइल खराब होने के सम्बन्ध में विपक्षी को सूचना नहीं दी गयी न तो वह मोबाइल लेकर आया। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
विपक्षी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि विपक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने याची को मोबाइल विक्रय किया था। याची द्वारा जो क्रय की रसीद लगायी गयी है उसमें वारण्टी दी गयी थी। अतः याचना स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
याचना स्वीकार की जाती है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह याची को अन्दर 30 दिन मोबाइल बदलकर दूसरा मोबाइल दें अथवा उसकी कीमत रूपए 2730/- (दो हजार सात सौ तीस मात्र) दें तथा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह याची को वाद खर्च, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कष्ट हेतु रूपए 1500/- (रुo एक हजार पांच सौ मात्र) भी अदा करे।
अन्दर 30 दिन विपक्षी याची को समस्त धनराशि अदा न करने पर समस्त धनराशि पर 09% वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 26.11.2020
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.