Uttar Pradesh

StateCommission

A/567/2024

HDFC Life Insurance Company Limited - Complainant(s)

Versus

Ashok Kumar & others - Opp.Party(s)

Sachin Garg & Rahul Pandey

01 May 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/567/2024
( Date of Filing : 29 Apr 2024 )
(Arisen out of Order Dated 20/03/2024 in Case No. CC/05/2023 of District Sant Kabir Nagar)
 
1. HDFC Life Insurance Company Limited
11th floor lodha excelus apollo mills compound nm Joshi road mahalaxmi mumbai 400011
...........Appellant(s)
Versus
1. Ashok Kumar & others
gram patkhauli po khalilabad janpad santkabir nagar
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 01 May 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

अपील संख्‍या-567/2024

एच0डी0एफ0सी0 लाइफ इंश्‍योरेंस कम्‍पनी लि0

बनाम

अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम चौधरी व दो अन्‍य

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सचिन गर्ग, 

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 01.05.2024

माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री सचिन गर्ग को सुना।

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता  आयोग, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-05/2023 अशोक कुमार व एक अन्‍य बनाम शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लि0 व एक अन्‍य में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.03.2024 के विरूद्ध याजित की गयी है।

प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद एकपक्षीय रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया है:-

     ''परिवादीगण का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप-से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षीगण का निर्देशित किया जाता है कि वे परिवादीगण द्वारा जमा किया गया संपूर्ण किस्‍त 20,91,680/-रू0 (बीस लाख इक्‍यानबे हजार छ: सौ अस्‍सी रूपए मात्र) जमा किए गए तिथि दिनॉंक 20.11.2021 से 10 % साधारण वार्षिक ब्‍याज सहित निर्णय की तिथि से 60 दिनों के अंदर विपक्षीगण, परिवादीगण को अदा करें।

 

 

 

 

-2-

     परिवादीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में 1,00,000/-रू0 (एक लाख) तथा वाद-व्‍यय के रूप में 10,000/-रू0 (दस हजार) निर्णय की तिथि से 60 दिनों के अंदर विपक्षीगण अदा करें।

     आदेश की प्रति उभयपक्षों को निशुल्‍क प्रदान की जाए।

     पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।''

     अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि अपीलार्थी को उपरोक्‍त परिवाद के सम्‍बन्‍ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अथवा सूचना प्राप्‍त नहीं हुई, जिससे अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख परिवाद में अपना पक्ष प्रस्‍तुत नहीं किया जा सका तथा एकपक्षीय रूप से जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा निर्णय एवं आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्‍तुत अपील योजित की गयी।

     अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुनने तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्‍त हमारे विचार से प्रस्‍तुत अपील 10,000/-रू0 (दस हजार रूपये) हर्जे पर स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

आदेश

प्रस्‍तुत अपील 10,000/-रू0 (दस हजार रूपये) हर्जे पर स्‍वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-05/2023 अशोक कुमार व एक अन्‍य बनाम शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक लि0 व एक अन्‍य में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.03.2024 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद को यथासम्‍भव 06 माह की अवधि में गुणदोष के आधार पर निस्‍तारित करे।

 

 

 

-3-

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख लिखित कथन/साक्ष्‍य के सम्‍बन्‍ध में विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि व उस पर   अर्जित ब्‍याज से उपरोक्‍त हर्जे की धनराशि 10,000/-रू0 (दस हजार रूपये) उपभोक्‍ता वेलफेयर फण्‍ड “Legal Aid Account” State Consumer Disputes Redressal Commission UP” के पक्ष में जमा की जाए तथा शेष धनराशि अपीलार्थी को विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)            (विकास सक्‍सेना)     

              अध्‍यक्ष                      सदस्‍य

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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