( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :38/2020
मेसर्स मुन्ना कश्मीरी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लि0
बनाम
अशोक कुमार
दिनांक : 23-03-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-30/2016 अशोक कुमार बनाम मुन्ना कश्मीरी कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 में जिला उपभोक्ता आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11-05-2017 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
‘’विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया है :-
परिवादी का परिवाद विपक्षी मुन्ना काश्मीरी कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 द्वारा प्रबन्धक स्थित पुरवा थाना कोतवाली तहसील पुरवा जिला उन्नाव के विरूद्ध इस प्रकार एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाताहै कि विपक्षी परिवादी को आलू के सड़ जाने के कारण हुए नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति मु0 51,440/-, मानसिक तथा शारीरिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति 05 हजार रू0, वाद व्यय 2500/-रू0 दो माह के अंदा करें अन्यथा क्षतिपूर्ति की धनराशि 56,440/-रू0 पर 08 प्रतशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद दायर करने की तिथि दिनांक 20-02-2016 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज देय होगा।‘’
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अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिक्ता अनुपस्थित। प्रत्यर्थी श्री अशोक कुमार स्वयं उपस्थित।
प्रत्यर्थी का तर्क है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश साक्ष्य एवं विधि के अनुसार है। विद्धान जिला आयोग द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों पर गहनतापूर्वक विचार करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है।
मेरे द्वारा प्रत्यर्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
पत्रावली के परिशीलन एवं प्रत्यर्थी को विस्तारपूर्वक सुनने तथा जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण करने के पश्चात यह पीठ इस मत की है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा जो निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है वह साक्ष्य एवं विधि के अनुसार है जिसमें हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं है तदनुसार अपील निरस्त की जाती है।
इस निर्णय एवं आदेश का अनुपालन निर्णय से दो माह की अवधि में किया जावेगा।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना) (सुधा उपाध्याय)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट न0-1