Uttar Pradesh

Mau

CC/141/2014

LUV KUSH PRASAD GUPTA - Complainant(s)

Versus

ASHOK KUMAR VISHWAKARMA - Opp.Party(s)

LUVKUSH PRASAD GUPTA

12 May 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Mau
Collectreat Compound MAU
 
Complaint Case No. CC/141/2014
 
1. LUV KUSH PRASAD GUPTA
BADI RAHJANIYA MAU
MAU
UTTAR PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. ASHOK KUMAR VISHWAKARMA
MUSARDAH, BHITI MAU
MAU
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV MEMBER
 HON'BLE MRS. LAL MUNNI YADAV MEMBER
 
For the Complainant:LUVKUSH PRASAD GUPTA, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, मऊ।
                परिवाद संख्या - 141/2014
                                प्रस्तुति दिनांकः- 
                                निर्णय दिनांकः-  
लवकुश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 जित्तू प्रसाद निवासी- सा/मु0- बडी रहजनिया जनपद मऊ।
                                        .......................... परिवादी
                       बनाम
1-    अशोक कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सीताराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम- मुसरदह मिट्टी तेल
    टंकी के सामने मुहल्ला- भीटी, जनपद- मऊ।
.............................विपक्षी

उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                     सदस्य                सदस्य
आदेशः-   राम चन्द्र यादव
निर्णय 
प्रस्तुत परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत परिवादी द्वारा अनुतोष की मांग की गयी है।
परिवाद पत्र में संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी से अपने मकान में लकडी का दरवाजा , पल्ला लगाने हेतु पूछताछ किया तो विपक्षी ने लकडी का दरवाजा मुव0 2300/रू0 प्रति दरवाजा व प्रति जोडा पल्ला मुव0 11500/रू0 की दर से तैयार करके भेजना तय हुआ। परिवादी ने दिनांक 15.09.2013 को मुव0 3000/रू0 अग्रिम धनराशि दी। विपक्षी अग्रिम धनराशि लेकर 20 दिन के अन्दर दरवाजा पल्ला बनाकर लगाने को कहा। विपक्षी ने जब 1 माह के अन्दर दरवाजा, पल्ला बनाकर नही दिया तो पूछताछ किया तो और पैसे की मांग किया और कहा घर मे शादी पड गयी है। तब परिवादी ने दिनांक 15.12.2013 को पुनः मुव0 5000/रू0 दिया और विपक्षी ने शादी के 1 सप्ताह बाद दरवाजा व पल्ला तैयार करके भेजने को कहा। एक सप्ताह बाद परिवादी ने विपक्षी से फोन पर दरवाजा व पल्ला के विषय मे पूछा तो विपक्षी ने कहा पूरा पैसा देंगे तभी दरवाजा व पल्ला भेजा जायेगा।
परिवादी ने विपक्षी से अपने एडवांस दिये गये रूपयो की मांग किया तो रू0 देने से इन्कार किया तथा कहा कि जो करना है कर लेना पैसा वापस नही देंगे। जिससे मुव0 8000/रू0 का नुकसान हुआ।
परिवादी ने विपक्षी को दिनांक 05.04.2014 को विधिक नोटिस दिया जिस पर 6ग/2 अंकित है। विधिक नोटिस के बाद भी विपक्षी ने न तो दरवाजा व पल्ला दिया और न ही पैसा वापस किया। तब परिवादी ने परिवाद दाखिल किया। परिवादी ने अपने कथन के समर्थन मे बयान हल्फी दाखिल किया है।
परिवादी ने अग्रिम धनराशि मुव0 8000/रू0 व मानसिक आघात मु0 20000/रू0 व प्रतिष्ठा आघात मु0 50000/रू0 एवं आर्थिक क्षति मुव0 20000/रू0 कुल मु0 98000/रू0 विपक्षी से दिलाये जाने की याचना की है।
परिवादी की तरफ से बयान हल्फी बतौर साक्ष्य दाखिल है विपक्षी हाजिर नही है तथा उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गयी।
मंच द्वारा परिवादी की बहस सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया। विपक्षी का दायित्व था कि वह दरवाजा व पल्ला तैयार करके परिवादी के घर भेजे और उसे लगाये इसके बाद शेष बकाया रूपयो की मांग करता ऐसा न करके विपक्षी ने सेवा मे कमी की है। विपक्षी ने परिवादी को दरवाजा व पल्ला परिदान करने की संविदा की थी। विपक्षी ने ऐसा न करके वस्तु परिदान से पहले शेष बकाया रू0 की मांग करना अनुचित व्यापार की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार यह परिवाद पुष्ट होता है तथा आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
अतः परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को अग्रिम मूल धनराशि मुव0 8000/रू0 तथा मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप् मे मुव0 500/रू0 तथा वाद व्यय के रूप मे मुव0 500/रू 30 दिन के अंदर अदा करें। ऐसा न करने पर सम्पूर्ण धनराशि पर निर्णय की तिथि से अदायगी की तिथि तक 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज भी विपक्षी द्वारा देय होगा।


उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                     सदस्य                सदस्य
दिनांकः-

आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके निर्णय सुनाया गया। 


उपस्थितिः- जनार्दन सिंह            लाल मुन्नी यादव        राम चन्द्र यादव
          अध्यक्ष                     सदस्य                सदस्य
दिनांकः-

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. RAM CHANDRA YADAV]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. LAL MUNNI YADAV]
MEMBER

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