राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1294/2014
जी0ई0 मनी फाइनेंशियल सर्विस लि0, अब मै0 मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस
बनाम
अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री टीकम चन्द्र शर्मा व एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राकेश कुमार गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 30.05.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता उपस्थित हैं, जिनके द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, आगरा द्वारा परिवाद संख्या-359/2011 अशोक कुमार शर्मा व एक अन्य बनाम जी0ई0 मनी फाइनेन्स सर्विस लि0 व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.01.2014 का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा चुका है। तदनुसार प्रस्तुत अपील लम्बित रखने का औचित्य समाप्त हो चुका है।
जहॉं तक मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति 2,000/-रू0 (दो हजार रूपये) एवं वाद व्यय हेतु 2,000/-रू0 (दो हजार रूपये) का प्रश्न है, उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें समाप्त किया जाता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो
-2-
तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1