राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
(जिला फोरम, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या-862/1998 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15-04-2005 के विरूद्ध)
अपील संख्या-1808/2005
Bank of Baroda, Branch Valley Bazar, Meerut, through its Branch Manager. अपीलार्थी/विपक्षी बनाम
Ashok Kumar Sharma Son of Late Gangadaan Sharma, r/o 282, Chhipi Tek, Meerut.
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष :-
1- मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
1- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित – श्री बी0 एल0 जायसवाल।
2- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - कोई नहीं।
दिनांक : 19-10-2015
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री बी0 एल0 जायसवाल उपस्थित। इस अपील पर अपीलार्थी बल नहीं देना चाहता है। वर्तमान अपील अब तक तामीला हेतु चल रही थी और यह भी कहा गया कि इस केस में उभयपक्ष के बीच कोर्ट के बाहर सुलहनामा हो चुका है। अत: इस संबंध में अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बैंक आफ बड़ौदा का दिनांक 30-12-2010 का एक पत्र दाखिल किया गया है। अत: अपील अपीलार्थी द्वारा बल न दिये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील बल न दिये जाने के कारण खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना-अपना अपीलीय व्ययभार स्वयं वहन करेंगे।
( राम चरन चौधरी ) ( बाल कुमारी )
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-5 प्रदीप मिश्रा