पुकार कराई गई । पत्रावली पेश की गई । परिवादी व विपक्षीगण के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी इंडसइंड बैंक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या-1 चोला मंडलम द्वारा दिनांक 23.08.2022 को जरिये चेक संख्या-926087 मु० 5,01,000 / – रु० जमा किये गए है जिसमें से मु० 3,61,474 / – रु० इंडसइंड बैंक को दिया जाये । परिवादी अशोक कुमार मिश्रा की से ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इंडसइंड बैंक द्वारा जारी किये गए स्टेटमेंट ओफ अकाउंट के अनुसार दिनांक-07.09.2022 को रु० 1,86,500-77 पै० बकाया हैं, जिसका भुगतान किया जाये । शेष धनराशि उसे भुगतान किया जाये । इंडसइंड बैंक की ओर से जारी किये गए स्टेटमेंट ऑफ़ अकाउंट दिनांकित 25.01.2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक-07.09.2022 को रु० 1,86,500-77 पैसा या पूर्णांकों में मु० 1,86,501 / – रु० बकाया है । अतः आदेशित किया जाता है कि इंडसइंड बैंक को मु० 1,86,501 / – रु० का भुगतान जरिये चेक किया जाये और अवशेष धनराशि मु० 3,14,499 / – का भुगतान परिवादी अशोक कुमार मिश्रा को जरिये चेक किया जाये । इस प्रकार आयोग के निर्णय / आदेश के अनुपालन के पश्चात पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है, अतः प्रकीर्ण वाद संख्या-10 सन 2023 तदनुसार निस्तारित किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये । |