राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण सं0- 133/2016
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा विविधवाद सं0- 12/2016 में पारित आदेश दि0 10.08.2016 के विरूद्ध)
Akash deep cold storage (P) Ltd., A company duly incorporated under the provisons of companies act, having its office at 695, Bhauti, Chakarpur, Kanpur, through its authorized signatory Gulab chand gupta, adult, s/o Late Ram chand gupta, R/o H.No. 128/H-1/46, Kidwai nagar, Kanpur.
……… Revisionist
Versus
Ashok kumar misra, Adult, S/o Late Ambika Prasad misra, R/o Village Ranjeetpur, Post-Maupur, District-Kanpur Dehat.
………. Respondent
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
पुनरीक्षण्ाकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 30.05.2017
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विविधवाद सं0- 12/16 आकाशदीप कोल्ड स्टोरेज बनाम अशोक कुमार मिश्रा में जिला फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दि0 10.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने मूल वाद सं0- 42/14 के पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राजीव हितेन्द्र पाठक एवं अन्य बनाम अच्युत काशीनाथ कारेकर व अन्य (2011)9 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 541 के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर निरस्त किया है जिससे क्षुब्ध होकर उपरोक्त परिवाद के विपक्षी ने यह पुनरीक्षण याचिका धारा 17(बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जिला फोरम का आदेश उचित और विधिसम्मत है। पुनरीक्षण याचिका बल रहित है और निरस्त किये जाने योग्य है। अत: निरस्त की जाती है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1