(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-251/2010
जय गैस सर्विस बनाम अशोक कुमार चौरसिया पुत्र श्री गोकुल प्रसाद चौरसिया
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 24.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-05/2009, अशोक कुमार चौरसिया बनाम जय गैस सर्विस में विद्वान जिला आयोग, ललितपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.1.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री के.एन. शुक्ला को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने गैस सिलेण्डर प्राप्त न कराने पर अंकन 18,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
3. विपक्षी द्वारा इस कथन को स्वीकार किया गया है कि गैस की आपूर्ति समय पर नहीं की जा सकी, इसी आधार पर विद्वान जिला आयोग ने अंकन 18,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, परन्तु यह आदेश उच्च श्रेणी की राशि का आदेश है, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि अंकन 18,000/-रू0 के स्थान पर अंकन 9,000/-रू0 दिलाया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.01.2010 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अंकन 18,000/-रू0 के स्थान पर अंकन 9,000/-रू0 की राशि देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2