परिवादी द्वारा उत्तरवादी के विरूध मोबाईल सेट की तकनीकी खराबी को सुधाकर नहीं दिये जाने के कारण नया मोबाईल सेट दिलाये जाने हेतु क्षतिपूर्ति राषि रूपये 20,500/- बीस हजार पांच सौ रूपये, वूसली हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
आज दिनांक 14/04/2016 को आयोजित विशेष नेशनल लोक अदालत के समक्ष उभयपक्ष द्वारा आपसी सुलह के आधार पर राजीनाम होने के संबंध में संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत करते हुए राजीनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार प्रकरण निराकृत करने का अनुरोध किया गया। परिवादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जितेन्द्र वैष्णव द्वारा किया गया। परिवादी एवं अनावेदक एक ही स्थान पर निवास करते है तथा दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते है।
राजीनामा के संबंध मे पक्षकारों को सुना गया। उभयपक्ष के बीच स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना बताया गया। राजीनामा आवेदन पत्र विधि अनुकूल है। अत: राजीनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
01 यह कि परिवादी एवं उत्तरवादी के मध्य आपसी समझौता आवेदन के आधार पर राशि रूपये 10,500/- दस हजार पांच सौ रूपये, में हो चुका है।
02 यह कि, उपरोक्त राशि परिवादी को भुगतान कर चुका है परिवादी द्वारा उत्तरवादी से अब कोई अनुतोश की मांग शेष नहीं रहा है। परिवादी एवं उत्तरवादी आपसी राजीनामा के आधार पर यह प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। राजीनामा आवेदन आदेश का भाग होगा।
03 यह कि, उभयपक्षों के उक्त निवेदन के आलोक में यह प्रकरण आपसी राजीनामा के आधार पर समाप्त किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करेंगे। आदेश की प्रति पक्षकारें को नि:शुल्क दी जावे।