Uttar Pradesh

StateCommission

RP/58/2024

Alok Kumar Srivastava (Sana Builder) - Complainant(s)

Versus

Ashish Pandey - Opp.Party(s)

Saurabh Gautam

03 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/58/2024
( Date of Filing : 01 Jul 2024 )
(Arisen out of Order Dated 31/05/2024 in Case No. CC/242/2022 of District Barabanki)
 
1. Alok Kumar Srivastava (Sana Builder)
551 chh 7chhh 2 new sardari kheda alambagh lko up
...........Appellant(s)
Versus
1. Ashish Pandey
om nagar nai basti saipuram 2 banki pargana and tehsil nawabganj distt barabanki
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 03 Jul 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

(मौखिक)

पुनरीक्षण संख्‍या-58/2024

आलोक कुमार श्रीवास्‍तव (सना बिल्‍डर), पुत्र स्‍व0 एस0बी0 लाल श्रीवास्‍तव

बनाम

आशीष पाण्‍डेय पुत्र श्री बजरंग बली पाण्‍डेय

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सौरभ गौतम, 

                               विद्वान अधिवक्‍ता।

विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 03.07.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

     प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या-242/2022 आशीष पाण्‍डेय बनाम आलोक कुमार श्रीवास्‍तव में पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता             श्री सौरभ गौतम को विस्‍तार से सुना तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 का सम्‍यक परीक्षण एवं परिशीलन किया गया।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता का कथन है कि परिवादी के विरूद्ध, पुनरीक्षणकर्ता, जो कि उपरोक्‍त परिवाद में विपक्षी के रूप में नामित है, द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्‍तर्गत धारा-340 दण्‍ड प्रक्रिया संहिता विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत करते हुए परिवादी द्वारा अनुचित तथ्‍यों को उल्लिखित किए जाने हेतु दण्‍ड की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रार्थना  की,  जिसे

 

 

 

 

 

-2-

जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा अनुचित पाते हुए उपरोक्‍त आदेश दिनांक 31.05.2024 पा‍रित किया गया।

मेरे द्वारा उपरोक्‍त आदेश का परीक्षण किया गया तथा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए पाया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2024 में न तो कोई विधिक त्रुटि है, न ही उल्लिखित की जा सके।

तदनुसार प्रस्‍तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्‍त की जाती है।

जिला उपभोक्‍ता आयोग से यह आग्रह किया जाता है कि परिवाद संख्‍या-242/2022 आशीष पाण्‍डेय बनाम आलोक कुमार श्रीवास्‍तव को पक्षकारों को शीघ्र सुनवाई का अवसर देते हुए यथासंभव एक वर्ष की अवधि में गुणदोष के आधार पर निस्‍तारित किया जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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