(राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)
मौखिक
अपील संख्या 1010/2004
ई0टी0 एण्ड टी0 कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, द्वारा श्री अमोद श्रीवास्तव पुत्र श्री आर0पी0 श्रीवास्तव, निवासी मकान नं0 117-ए विकास नगर, कानपुर नगर।
…अपीलार्थी/विपक्षी सं0 1
बनाम
1- श्री आशीष कुमार पुत्र श्री अवधराज निवासी- मकान नं0- 9/6 बेनाझाबर पी0एस0, कर्नलगंज, कानपुर नगर।
…प्रत्यर्थी/परिवादी
2- डायरेक्टर, ई0टी0 एण्ड टी0 कारपोरेशन लि0, कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग डिवीजन माल्या मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
.........प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0 4
समक्ष:
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य ।
2. मा0 श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 10/02/2017
मा0 श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
मौजूदा अपील जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 26/02/2003 के विरूद्ध पेश की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 मिश्रा उपस्थित नहीं है। आयोग के आदेश पत्र दिनांक 25/07/2016 के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पर पैरवी करने हेतु आदेश किया गया था लेकिन अपीलार्थी द्वारा पैरवी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पर पैरवी हेतु कई अवसर दिया जा चुका है। आदेश पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 13/08/2014 को भी पैरवी हेतु आदेश किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आ रहे हैं। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
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आदेश
अपीलकर्ता की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में अपील निरस्त की जाती है। उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय व्यय भार स्वयं वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (गोवर्द्धन यादव)
पीठा0 सदस्य सदस्य
सुभाष आशु0 कोर्ट नं0 3