राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-964/95
राजकुमार पाल पुत्र स्व0 श्री तेजबहादुरपाल मकान नम्बर 309 मोहल्ला
बैरिहवा निकट रौता चौराहा बस्ती पत्रालय बस्ती तहसील व जनपद बस्ती।
.........अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्
1. आशीष आटोमोबाइल, गांधीनगर बस्ती द्वारा श्री जगरनाथ शुक्ला मालिक
आशीष आटोमोबाइल गांधीनगर बस्ती पत्रालय गांधीनगर, बस्ती तहसील
व जनपद बस्ती।
2. क्रामटन ग्रीप्स स्पीड विल्डिंग सेकेन्ड फ्लौर 3 साहनजफ रोड लखनऊ
पी0के0226001
........प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री वी0पी0 शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 07.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी0पी0 शर्मा उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं फोरम का निर्णय/आदेश दिनांकित 31.03.95 का अवलोकन किया गया।
संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी राजकुमार पाल द्वारा दायर मूल वाद 20/93 में तिथि 01.07.94 बहस हेतु नियत थी। परिवादी उस दिन उपस्थित नहीं आया और विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित आए। फोरम द्वारा परिवादी का परिवाद उसकी अनुपस्थिति व अदम पैरवी के कारण निरस्त कर दिया गया। उसी दिन दि. 01.07.94 को परिवादी की ओर से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में विपक्षी संख्या 1 द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत जिला फोरम ने तमाम रूलिंग का हवाला देते हुए परिवादी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
केस के तथ्य परिस्थिति के आधार पर व अपीलकर्ता को सुनने के उपरांत हम यह पाते हैं कि जिला फोरम द्वारा जो निर्णय 31.03.95 पारित किया गया है वह
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विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय-व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5