Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/137/2014

Shri Aleem Saeed Khan - Complainant(s)

Versus

Arush World Link - Opp.Party(s)

23 Jun 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/137/2014
 
1. Shri Aleem Saeed Khan
H.No. 7 Last House, Almomin Lane, Beside Bulaqui Banquet Hall, Chowraha Chakkar Ki Milak, Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Arush World Link
Add:- G-19 Chaddha Complex, Gmd Road, Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने अनुरोध किया है कि उसे दोषपूर्ण मोबाइल के बदले विपक्षीगण से नया मोबाइल दिलाया जाऐ। परिवाद व्‍यय तथा क्षतिपूर्ति की मांग अतिरिक्‍त की गयी है।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार है कि परिवादी ने माइक्रोमैक्‍स कम्‍पनी का एक मोबाइल दिनांक 28/08/2013 को खरीदा था। मोबाइल खरीदने की रसीद परिवादी ने परिवाद के साथ दाखिल की है जिसके अनुसार मोबाइल की कीमत 17,623/- रूपया 18 पैसा है। परिवादी का कथन है कि मोबाइल में अनेकों कमियां थीं। इससे न तो काल होती थी और न ही काल रिसीव होती थी, उसका लाउडस्‍पीकर भी दोषपूर्ण था। परिवादी के पुत्र ने मोबाइल को इसके अधिकृत सर्विस सेन्‍टर विपक्षी सं0-1 को दिखाया उन्‍होनें कहा कि मोबाइल मेन सर्विस सेन्‍टर भेजना पड़ेगा ठीक होने में 3-4 सप्‍ताह का समय लगेगा। परिवादी के अनुसार मोबाइल विपक्षी सं0-1 के पास ठीक होने के लिए छोड़ दिया गया। 3-4 सप्‍ताह बाद पूछने पर विपक्षी सं0-1 ने परिवादी को बताया कि मोबाइल अभी ठीक नहीं हो पाया हैा। पुन: एक माह बाद परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से सम्‍पर्क किया तब भी उसका मोबाइल ठीक नहीं हुआ था, परिवादी को अत्‍याधिक दु:ख पहुँचा। उसके एक माह बाद विपक्षी सं0-1 ने बिना ठीक किऐ हुऐ ही परिवादी को उसका मोबाइल लौटा दिया। परिवादी के अनुसार उसका मोबाइल वारण्‍टी अवधि में था। परिवादी के पुत्र ने पुन: विपक्षी सं0-1 के पास मोबाइल ठीक होने के लिए दिनांक 07/07/2014 को दिया। परिवादी को इस बात से बहुत दु:ख  पहुँचा कि लगभग 25 दिन बाद दिनांक 02/08/2014 को विपक्षी सं0-1 ने बिना मोबाइल चालू किऐ परिवादी का मोबाइल वापिस देने का प्रयास किया। विपक्षी सं0-1 के स्‍वामी द्वारा खेद प्रकट करने पर परिवादी ने तीसरी बार पुन: मोबाइल सैट विपक्षी सं0-1 को ठीक होने के लिए दिया इस बार परिवादी का मोबाइल ही उसे वापिस नहीं किया गया। जब-जब परिवादी ने विपक्षी सं0-1 के स्‍वामी श्री रजनीश गुप्‍ता को फोन किया तो उन्‍होंने परिवादी का फोन काट दिया। मजबूर होकर परिवादी ने दिनांक 21/07/2014 को माइक्रोमैक्‍स कम्‍पनी के गुड़गांव स्थित सर्विस सेन्‍टर पर शिकायत की। दिनांक 25/08/2014 एवं 27/08/2014 को पुन: परिवादी ने अनुस्‍मारक भेजे किन्‍तु माइक्रोमैक्‍स कम्‍पनी अथवा उसके सर्विस सेन्‍टर ने कोई कार्यवाही नहीं की। परिवादी ने नोटिस भी भेजा, किन्‍तु विपक्षीगण सुनवा नहीं हुऐ। परिवादी का मोबाइल विपक्षी सं0-1 के पास है। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने मोबाइल खरीदने की रसीद, जॉबसीट दिनांकित 07/07/2014 एवं जॉबसीट दिनांकित 02/08/2014, गुड़गांव स्थित माइक्रोमैक्‍स कम्‍पनी के सर्विस सेन्‍टर को भेजे गऐ नोटिस दिनांकित 21/07/2014, 25/08/204 एवं 27/08/2014 की फोटो प्रतियां, विपक्षी सं0-1 को भेजे गऐ गऐ कानूनी नोटिस दिनांकित 01/10/2014 एवं माइक्रोमैक्‍स कम्‍पनी को भेजे गऐ ई-मेल की फोटो प्रतियों को दाखिल किया, यह अभिलेख पत्रावली के कागज सं0-3/5 लगायत 3/13 हैं।
  4.   विपक्षी सं0-2 पर फोरम के आदेश दिनांक 14/05/2015 द्वारा नोटिस की तामील पर्याप्‍त मानी गयी किन्‍तु विपक्षी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ। विपक्षी सं0-1 को उसके अनुरोध पर प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत करने हेतु 4 अवसर दिऐ गऐ किन्‍तु प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया गया। दिनांक 18/06/2015 को विपक्षी सं0-1 द्वारा दाखिल प्रार्थना  पत्र कागज सं0-9 में यह कथन किया गया कि परिवादी का मोबाइल सैट दो दिन में दे दिया जायेगा, मोबाइल सैट वकील साहब के पास है। विपक्षी सं0-1 का अनुरोध स्‍वीकार करते हुऐ कि दिनांक 22/06/2015 तक का विपक्षी सं0-1 को अवसर दिया गया किन्‍तु 22/06/2015 को विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ। विपक्षी सं0-2 के विरूद्ध पूर्व से ही परिवाद  की सुनवाई एकपक्षीय चल रही है क्‍योंकि विपक्षी सं0-2 की ओर से परिवाद में कभी कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  5.   दिनांक 22/06/2015 को परिवादी ने प्रार्थना पत्र कागज सं0- 11 प्रस्‍तुत कर कथन किया कि विपक्षीगण उसे निरन्‍तर परेशान कर रहे हैं और प्रस्‍ताव के बावजूद उसे मोबाइल सैट उन्‍होंने नहीं दिया है अत: मामले का निस्‍तारण कर दिया जाऐ।
  6.   हमने परिवादी को सुना, उसने स्‍वयं अपनी बहस की। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  7.   हमने पत्रावली का अवलोकन किया।
  8.   विपक्षी सं0-1 माइक्रोमैक्‍स मोबाइल कम्‍पनी का मुरादाबाद में अधिकृत सर्विस सेन्‍टर है। विपक्षी सं0-1 की ओर से उसके अनुरोध पर प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत  करने हेतु कई अवसर दिऐ गऐ किन्‍तु प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं हुआ। दिनांक 18/06/2015 को प्रार्थना पत्र कागज सं0-9 के माध्‍यम से विपक्षी सं0-1 की ओर से परिवादी को मोबाइल देने का प्रस्‍ताव भी किया गया था, किन्‍तु इसके बावजूद और फोरम द्वारा समय दिऐ जाने के बावजूद भी विपक्षी सं0-1 की ओर से परिवादी को मोबाइल नहीं दिया गया। यहॉं तक कि निर्धारित तिथि पर विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थ्ति भी नहीं हुऐ। विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रारम्‍भ से ही कोई उपस्थित नहीं हुऐ। परिवाद कथनों का विपक्षीगण की ओर से खण्‍डन नहीं हुआ है। पत्रावली में अवस्थित रसीद की नकल कागज सं0-3/5 से प्रकट है कि परिवादी ने परिवाद में उल्लिखित मोबाइल 17,632/- रूपया 18 पैसा में खरीदा था। पत्रावली में अवस्थित जॉबसीट्स से प्रकट है कि मोबाइल दोषपूर्ण था और इसके दोषों का विपक्षी सं0-1 द्वारा निवारण नहीं किया गया। परिवादी ने विपक्षीगण को नोटिस भी भेजे किन्‍तु उन्‍होंने कोई सुनवाई नहीं की।  हम सन्‍तुष्‍ट हैं कि विपक्षीगण ने सेवा प्रदान करने में कमी तो की ही है साथ ही साथ विपक्षीगण के कृत्‍यों से परिवादी अनावश्‍यक रूप से हैरान और परेशान हुआ है। हमारे अभिमत में न्‍यायोचित यह दिखाई देता है कि परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित मोबाइल का मूल्‍य 17,632/-रूपया 18 पैसा विपक्षीगण से परिवादी को दिलाया जाऐ। इसके अतिरिक्‍त मानसिक कष्‍ट की मद में परिवादी को विपक्षीगण से 5,000/- (पाँच हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त दिलाऐ जायें। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य है।
  •  

  परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 17,632/- रूपया 18 पैसा (सत्रह हजार छ: सौ बत्‍तीस रूपया अट्ठारह पैसा) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में,विपक्षीगण के विरूद्ध स्‍वीकार  किया जाता है। इसके अतिरिक्‍त मानसिक कष्‍ट  की मद में 5,000/- (पाँच हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) भी विपक्षीगण परिवादी को अदा करेगें। यह धनराशि आज की तिथि से 2 माह के अन्‍दर परिवादी को अदा कर दी जाऐ।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)     (सुश्री अजरा खान)     (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य                सदस्‍य                  अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     23.06.2015             23.06.2015        23.06.2015

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 23.06.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)     (सुश्री अजरा खान)     (पवन कुमार जैन)

        सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य              अध्‍यक्ष

    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

         23.06.2015          23.06.2015             23.06.2015

 

 

 

 

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