राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-510/2024
ब्रांच मैनेजर, यू0पी0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
बनाम
अरूण कुमार पुत्र गोकर्ण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अनुराग जायसवाल
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 22.7.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरदोई द्वारा परिवाद सं0-127/2020 में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.3.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान निर्णय/आदेश द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग की ओर आकर्षित किया, जिसके प्रस्तर-3 में निम्न तथ्य जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उल्लिखित किये गये हैं:-
"उक्त वाद में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु विपक्षी के उपस्थित नहीं अपने के कारण परिवाद की कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 15.3.2022 को एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई।"
उपरोक्त के अलावा अन्यथा अपीलार्थी/विपक्षी को परिवाद के सम्बन्ध में सुनवाई एवं जानकारी का कोई तथ्य उल्लिखित नहीं पाया गया, तद्नुसार समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे
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विचार से अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-127/2020 में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 28.3.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-127/2020 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा 02 सप्ताह की अवधि में जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जावे। तदोपरांत 04 सप्ताह की अवधि में पक्षकारों को अगली तिथि की सूचना द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग प्रेषित की जावे। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 06.11.2024 इस न्यायालय द्वारा नियत की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1