सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-733/2011
(जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या-105/2007 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2011 के विरूद्ध)
1. यूनियन आफ इण्डिया द्वारा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, नई दिल्ली।
2. सीनियर सुप्रीटेण्डेंट आफ पोस्ट आफिस, जिला मुरादाबाद।
अपीलार्थी/विपक्षीगण
बनाम्
अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुरादाबाद।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : डा0 उदय वीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता के
सहयोगी अधिवक्ता श्री कृष्ण पाठक।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0पी0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 21.11.2017
मा0 श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, परिवाद संख्या-105/2007, अरूण कुमार सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2011 से क्षुब्ध होकर विपक्षीगण/अपीलार्थीगण की ओर से याजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-
'' परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवेचना के आधार पर परिवादी के पी.पी.एफ. खाता सं0 1601134 को मुख्य डाकघर सहारनपुर से मुख्य डाकघर मुरादाबाद में स्थानान्तरित करें। परिवादी विपक्षीगण से रू0 5000/- मानसिक कष्ट व आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं 2000/- रू0 वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है। ''
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता डा0 उदय वीर सिंह के सहयोगी अधिवक्ता श्री कृष्ण पाठक एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 पाण्डेय उपस्थित आये। विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना गया एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखों का गम्भीरता से परिशीलन किया गया।
प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी का स्थानान्तरण वर्ष 2005 में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सहारनपुर से जिला पंचायत मुरादाबाद में उसी पद पर हो गया, जिसके कारण वह सपरिवार मुरादाबाद में ही निवास कर रहा है। अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप सुविधा की दृष्टि से उसने विपक्षी संख्या-1 के माध्यम से विपक्षी संख्या-2 को दिनांक 07.07.2006 को एक आवेदन पत्र प्रेषित किया कि उसका पीपीएफ खाते को मुरादाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाये, किन्तु उसका पीपीएफ खाता स्थानान्तरित नहीं किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रश्नगत परिवाद जिला फोरम के समक्ष योजित किया गया।
विपक्षीगण की ओर से जवाबदावा दाखिल करते हुए यह कहा गया कि परिवादी ने अपने पीपीएफ खाते को मुरादाबाद प्रधान डाकघर में स्थानान्तरित कराने हेतु आवेदन किया था, किन्तु डाकघर के रिकार्ड व पासबुक में दर्शायी इति शेष में अन्तर होने के कारण उसके खाते को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका, जिसमें कोई भी सेवा में कमी नहीं की गयी है। परिवाद खारिज होने योग्य है।
जिला फोरम ने उभय पक्षों को विस्तार से सुनने के उपरांत गुणदोष के आधार पर उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनंकित 25.02.2011 पारित किया है।
उपरोक्त वर्णित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा योजित करते हुए मुख्यत: यह कहा गया कि परिवादी द्वारा एक पीपीएफ खाता मुख्य डाकघर, सहारनपुर में खोला गया था, किन्तु परिवादी का स्थानान्तरण मुरादाबाद में हो गया, इसलिए वह अपना खाता मुरादाबाद में स्थानान्तरित कराना चाहता है, जिसे अपीलार्थीगण ईपीएफ खाता स्थानान्तरित करने को तैयार है।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण पीपीएफ खाता स्थानान्तरित करने को तैयार है। जिला फोरम का निर्णय एवं आदेश सही एवं उचित है।
आधार अपील एवं सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया, जिससे यह विदित होता है कि परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा मुख्य डाकघर सहारनपुर में एक पीपीएफ खाता संख्या-1601134 खोला गया था। परिवादी/प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सहारनपुर से जिला पंचायत, मुरादाबाद में उसी पद पर हो गया, जिसके कारण उसने अपना पीपीएफ खाता स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन मुख्य डाकघर सहारनपुर को दिया गया, किन्तु विपक्षीगण द्वारा पीपीएफ खाते को स्थानान्तरित नहीं किया गया। अपील के स्तर पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह प्रत्यर्थी का पीपीएफ खाता स्थानान्तरित करने को तैयार हैं। इस प्रकार जिला फोरम के निर्णय/आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पायी जाती है। अत: अपीलार्थीगण की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।
पक्षकारान अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
पक्षकारान को इस निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4