Uttar Pradesh

Lucknow-II

CC/313/2014

MOHD. DANISH - Complainant(s)

Versus

ARORA MOBILE - Opp.Party(s)

10 Jul 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,द्वितीय लखनऊ
आर के पुरम ,मल्हौर स्टेशन रोड ,चिनहट,लखनऊ
 
Complaint Case No. CC/313/2014
 
1. MOHD. DANISH
WAJIR GANJ CHARHI
LUCKNOW
UTTAR PRADESH
...........Complainant(s)
Versus
1. ARORA MOBILE
NAKA HINDOLA
Lucknow
Uttar pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Sanjeev Shiromani PRESIDENT
 HON'BLE MR. Govardhan Yadav MEMBER
 HON'BLE MRS. Geeta Yadav MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

 

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, द्वितीय लखनऊ

परिवाद संख्या-313/14

मोहम्मद दानिश                          -परिवादी
बनाम
अनुराग मोबाइल्स एवं दो अन्य             -विपक्षीगण  
समक्ष
श्री संजीव शिरोमणि, अध्यक्ष
श्री गोवर्द्धन यादव,   सदस्य
श्रीमती गीता यादव,  सदस्य

द्वारा श्री संजीव शिरोमणि, अध्यक्ष

  निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986

परिवाद पत्र के अनुसार, परिवादी का कथन, संक्षेप में, यह है कि उसने दि011.1.13 को एक माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल रू0 2,350/- में क्रय किया था। उक्त मोबाइल पहले से ही खराब था और दि0 6.5.13 को मोबाइल पूरी तरह से खराब हो गया। परिवादी मोबाइल लेकर विपक्षी सं0 2 के पास गया विपक्षी ने फोन चेक करके एक घंटे बाद आने को कहा और रिपेयर करके दे दिया लेकिन दि0 12.12.13 को फोन फिर खराब हो गया । परिवादी विपक्षी के पास गया। विपक्षी ने दो तीन दिन में फोन ठीक करके देने को कहा। परिवादी दो तीन दिन बाद फिर विपक्षी के पास गया। विपक्षी ने बगैर उसका फोन ठीक किये हुये ही साफ्टवेयर अपडेट करके उसे वापस कर दिया। दि0 5.7.14 को परिवादी का मोबाइल पूरी  तरह  से

 

 

खराब हो गया। परिवादी ने फिर विपक्षी से संपर्क किया, किन्तु विपक्षी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दियाए जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी को वर्तमान परिवाद इस जिला मंच में संस्थित करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके माध्यम से उसने विपक्षीगण से  मोबाइल की कीमत रू02350/- मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु रू045000/-व रू025000/-वाद व्यय स्वरुप दिलाये  जाने  की  प्रार्थना  किया  है।
विपक्षीगण को नोटिस जारी की गयी। नोटिसोंपरान्त भी विपक्षी न तो उपस्थित हुये और न ही उन्होंने प्रतिवाद पत्र दाखिल किया है ।
परिवादी ने परिवाद पत्र के समर्थन में अपना शपथपत्र दाखिल किया है एवं परिवाद पत्र/शपथपत्र के साथ अभिलेखीय साक्ष्यों की छायाप्रतियाॅ दाखिल किया है।
मंच ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को श्रवण किया एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।
परिवादी का तर्क है कि उसने दि011.1.13 को एक माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल रू0 2,350/- में क्रय किया था। उक्त मोबाइल पहले से ही खराब था और दि0 6.5.13 को मोबाइल पूरी तरह से खराब हो गया। परिवादी ने कई बार विपक्षी से संपर्क किया, किन्तु परिणाम शून्य , जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी को वर्तमान परिवाद इस जिला मंच में संस्थित करने की आवश्यकता पड़ी, जिसके माध्यम से उसने विपक्षीगण से  मोबाइल की कीमत रू02350/- मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु रू045000/-व रू025000/-वाद व्यय स्वरुप दिलाये  जाने  की  प्रार्थना  किया  है।

 

उपरोक्त पर्यवेक्षणोंपरान्त मंच का यह अभिमत है कि प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा सेवा में कमी प्रतीत होती है। ऐसा करके विपक्षीगण ने व्यापार विरोधी प्रक्रिया को अपनाया है चूॅकि विपक्षी उपस्थित नहीं है एवं परिवादी के कथन अकाट्य है। ऐसी स्थिति में मंच के समक्ष परिवादी के कथनों पर विश्वास करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। परिवादी ने बार-बार विपक्षी से संपर्क किया है। परिवादी को विपक्षी के पास जाने  आदि में भाग-दौड़ करनी पड़ी है, इससे स्वतः स्पष्ट है कि निश्चित रुप से परिवादी को मानसिक व शारीरिक कष्ट हुआ है,  फलस्वरुप परिवादी का परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0 3 को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि सेे छः सप्ताह के अंदर परिवादी को विवादित मोबाइल की कीमत रू02350/- मय ब्याज दौरान वाद व आइंदा बशरह 9 (नौ) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर के साथ अदा करंे। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं0 3 परिवादी को मानसिक क्लेश हेतु रू03000/- तथा रू02000/-वाद व्यय अदा करगें, यदि विपक्षी सं0 3 उक्त निर्धारित अवधि के अंदर परिवादी को यह धनराशि अदा नहीं करते है तो विपक्षी को , समस्त धनराशि पर उक्त तिथि से ता अदायेगी तक 12 (बारह) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ अदा करना पड़ेगा।
(गीता यादव)     (गोवर्द्धन यादव)   (संजीव शिरोमणि)       
   सदस्य            सदस्य            अध्यक्ष

            दिनांक   10 जुलाई     , 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Sanjeev Shiromani]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Govardhan Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Geeta Yadav]
MEMBER

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