(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1291/2006
फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स लिमिटेड
बनाम
अर्जुन कुमार कोहली पुत्र स्व0 भीमसेन कोहली
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 26.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-298/2003, अर्जुन कुमार कोहली बनाम फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लि0 में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 6.2.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने हेतु उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा अपीलार्थी कोरियर कंपनी को समस्त कागजात सहित एक डाक लिफाफा इलाहाबाद भेजने के लिए उपलब्ध कराया गया था, परन्तु यह डाक लिफाफा अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं पहुँचाया गया, इसलिए क्षतिपूर्ति की मद में अंकन 10,000/-रू0 एवं वाद व्यय की मद में अंकन 1,000/-रू0 अदा करने का आदेश विद्वान जिला आयोग ने दिया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3