Uttar Pradesh

StateCommission

CC/16/2020

Arvind Kumar Sharma - Complainant(s)

Versus

Ansal Properties and Infrastructure Ltd - Opp.Party(s)

Vishnu Kumar Mishra

11 Mar 2020

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/16/2020
( Date of Filing : 28 Jan 2020 )
 
1. Arvind Kumar Sharma
Flat No. 64 Building 237 Road 3306 Block 333 Manama Kingdokm of Bahrain
...........Complainant(s)
Versus
1. Ansal Properties and Infrastructure Ltd
Situated at 115 Ansal Bhawan 18 Kasturba GAndhi Marg New Delhi Through its M.D.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 11 Mar 2020
Final Order / Judgement

मौखिक

परिवाद संख्‍या-16/2020

अरविन्‍द कुमार शर्मा व अन्‍य बनाम अंसल प्रापर्टीज एण्‍ड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर लि0 व अन्‍य

11.03.2020

परिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री विष्‍णु कुमार मिश्रा उपस्थित आये। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता                   श्री मानवेन्‍द्र प्रताप सिंह उपस्थित आये और वकालतनामा तथा लिखित कथन प्रस्‍तुत किया।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्क को सुना।

परिवादीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने यह आफर दिया कि यदि विपक्षीगण, परिवादीगण की जमा धनराशि 22,68,508.50/-रू0 जमा की तिथि से अदायगी की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज के साथ वापस कर दें तो परिवादीगण, विपक्षीगण से इस आधार पर सुलह करने को तैयार हैं।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने परिवादीगण का आफर इस शर्त पर स्‍वीकार किया कि विपक्षीगण, परिवादीगण की सम्‍पूर्ण जमा धनराशि जमा की तिथि से अदायगी की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज के साथ 05 मासिक किस्‍तों में परिवादीगण को वापस करने को तैयार हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण के उपरोक्‍त कथन से यह स्‍पष्‍ट है कि उभय पक्ष उपरोक्‍त प्रकार से परिवाद का निस्‍तारण चाहते हैं। अत: उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की सहमति  से  परिवाद

.....................................2

 

 

-2-

का अन्तिम निस्‍तारण करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि परिवादीगण की जमा धनराशि 22,68,508.50/-रू0 विपक्षीगण जमा की तिथि से अदायगी की तिथि तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज के साथ परिवादीगण को 05 किस्‍तों में वापस करें।

उपरोक्‍त के क्रम में यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि पहली किस्‍त दिनांक 18.04.2020 को, दूसरी किस्‍त दिनांक 18.05.2020 को, तीसरी किस्‍त दिनांक 18.06.2020 को, चौथी किस्‍त दिनांक 18.07.2020 को और पांचवी किस्‍त दिनांक 18.08.2020 को देय होगी। यदि विपक्षीगण उपरोक्‍त प्रकार से किस्‍तों के भुगतान में चूक करते हैं तो परिवादीगण को सम्‍पूर्ण धनराशि विधि के अनुसार उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधान के अनुसार राज्‍य आयोग के माध्‍यम से वसूल करने का अधिकार होगा।

 

                      (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)           

                       अध्‍यक्ष                               

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT
 

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