राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
विविध वाद संख्या-19/2016
(मौखिक)
1. Smt Vibha Pandey, wife of Shri Rama Kant Pandey, resident of 8/201
New Melhar, Sahara States, Jankipuram, Lucknow.
2. Ramakant Pandey, son of Sri Dudh Nath Pandey, resident of 8/201
New Melhar, Sahara States, Jankipuram, Lucknow.
....................आवेदकगण/परिवादीगण
बनाम
1. M/S Ansal Properties and Infrastructure Ltd., having its registered
office at 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
2. Ansal Properties and Infrastructure Ltd, 1st Floor, Y.M.C.A. Campus
13, Ram Pratap Marg, Lucknow through its Manager.
................विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य।
3. माननीय श्री राम चरन चौधरी, सदस्य।
आवेदक की ओर से उपस्थित : श्री अनुज कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 20.05.2016
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार उपस्थित आए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक ने वर्तमान प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा परिवाद संख्या-28/2012 श्रीमती विभा पाण्डेय व अन्य बनाम मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.03.2016 के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया है। बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि पूर्व पारित आदेश का राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन करने का कोई प्राविधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में नहीं है। अत: अधिनियम के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (राम चरन चौधरी)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1