राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद संख्या-136/2013
मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य। ......परिवादीगण
बनाम्
अंशल प्रापर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं अन्य। ......विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री कुमार संभव, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 22.05.2018
मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवादीगण के अधिवक्ता श्री कुमार संभव उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षीगण की ओर से एक शपथपत्र दि. 01.12.17 पर समझौता दाखिल किया गया है। विपक्षीगण के अनुसार वे परिवादीगण द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ वापस करने को तैयार है। यह समझौता परिवादीगण को स्वीकार है। परिवादिनी संख्या 2 दिव्या श्रीवास्तव ने स्वयं उपस्थित होकर इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें समझौते के अंतर्गत दाखिल किए गए शपथपत्र के अनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाना स्वीकार है। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। चूंकि विपक्षीगण द्वारा शपथपत्र पर समझौता परिवादी से किया गया है अत: उक्त समझौते के अनुसार यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है। परिवादीगण अपनी समस्त धनराशि उक्त समझौते के अनुसार 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ पाने की अधिकारी होंगे। उक्त समझौता पत्र इस आदेश का अंग रहेगा। विपक्षीगण परिवादीगण की समस्त धनराशि मय ब्याज समझौते के अनुसार एक माह के अंदर अदा करे। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।
(विजय वर्मा) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, पी.ए.-2
कोर्ट-2