राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-950/2022
श्रीमती रंजना गुप्ता बनाम अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 व एक अन्य
दिनांक: 24.11.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक भटनागर उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनघ मिश्रा उपस्थित हैं, जिनके द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त तथा प्रस्तुत अपील में जो विवाद विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णीत किया गया है, जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.08.2022 का परिशीलन करने के उपरान्त मेरे विचार से पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से विवाद समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिस हेतु प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता भी सहमत हैं।
तदनुसार उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से प्रस्तुत अपील में निम्न आदेश पारित किया जाता है:-
प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा अपीलार्थी/परिवादिनी को जमा धनराशि के साथ ब्याज की देयता 10 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से जमा की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 02 सप्ताह में आंकलित करते हुए प्रार्थना पत्र जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा देय धनराशि (मूल व ब्याज) का चेक अपीलार्थी/परिवादिनी को 01 सप्ताह की अवधि में प्राप्त कराया जावेगा। यदि प्रत्यथी संख्या-1 द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा तब उस दशा में जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा समुचित हर्जाना योजित किया जावेगा।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0, कोर्ट नं0-1