राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-310/2022
रवि प्रताप सिंह द्वारा सुनयना मेडिसिन, 9 बी सूर्य चिकित्सा बाजार नया Goan (ई) जी.बी. मार्ग लखनऊ।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, वाईएमसीए कैंपस 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 द्वारा मैनेजर।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री आलोक कुमार मिश्रा, श्री वीर बहादुर श्रीवास्तव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह
दिनांक :- 07.12.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी रवि प्रताप सिंह द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-740/2009 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 के विरूद्ध योजित की गई है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है:-
1- To allow the appeal and thereby modify the judgment & order dated 10.02.2021 passed by ld. District Commission-1, Lucknow in CC/740/2009 to the extent that the respondent may be directed to give another Villa in place of Villa in question.
Or
To allow the appeal and thereby modify the judgment & order dated 10.02.2021 passed by ld. District Commission-1, Lucknow in CC/740/2009 to the extent that the respondent may be directed to give the plot of same size (in place of Vill in question) by deducting the cost of construction of Villa to appellant.
-2-
2- To pass any other order which this Hon'ble Court may Deem just and proper in the interest of justice.
उपरोक्त प्रार्थना के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/परिवादी जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 को इस न्यायालय के माध्यम से संशोधित (मॉडिफाई) कराना चाहता है। मेरे विचार से अपीलार्थी को जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 यद्यपि अस्वीकार है तब उस दशा में उपरोक्त निर्णय/आदेश को मूल रूप से गुणदोष के आधार पर इस न्यायालय के सम्मुख याचना करते हुए प्रस्तुत किया जाना था, न कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश को संशोधित (मॉडिफाई) कराने हेतु।
दौरान बहस यह तथ्य भी उभय पक्ष के अधिवक्ता द्व्य द्वारा उल्लिखित किया गया कि उपरोक्त निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ के विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी सर्व श्री अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख अपील सं0-229/2022 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील द्वारा अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिनांक 18.4.2022 को निरस्त की गई है तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.02.2021 यथोचित पाया गया है, उसका अनुपालन विपक्षी/कम्पनी द्वारा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1