राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-75/2016
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-529/2009 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध)
बीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री एल0पी0 बांका, निवासी गांधी नगर, गोरखपुर।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्~
1. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि0, वाईएमसीए कैम्पस, 13, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा असिस्टेण्ट जनरल मैनेजर (मार्केटिंग एण्ड सेल्स)।
2. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि0, 115, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राम गोपाल, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 14.01.2016
माननीय श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासनी सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-529/2009 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम ने उभय पक्षों की गैर हाजिरी में परिवाद को निरस्त कर दिया है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अपील मेमों में अंकित आधार उपयुक्त हैं।
परिणामत: हम इस मत के हैं कि इस प्रकरण में पक्षकारों को गुणदोष पर सुनवाई का एक अवसर प्रदान कियाजाना न्यायोचित होगा।
यह अपील तद्नुसार स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।
-2-
आदेश
यह अपील अंगीकरण के स्तर पर ही स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-529/2009 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.11.2015 खण्डित किया जाता है। सम्बन्धित जिला फोरम को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित परिवाद को पूर्व नम्बर पर प्रतिस्थापित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधारपर यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनश्चित करें।
(चन्द्र भाल श्रीवास्तव) (जुगुल किशोर)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1