Rajasthan

Kota

CC/354/2008

Rameshwar Nagar - Complainant(s)

Versus

Annu Malik Namamul - Opp.Party(s)

Rupnarayan Parik

12 Jun 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- 

01.    नंदलाल शर्मा    ः    अध्यक्ष  
02.    महावीर तंवर    ः    सदस्य

परिवाद संख्या:-354/08

रामेश्वर नागर पुत्र नाथू लाल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।                                   परिवादी

                    बनाम

अन्नू मलिक पुत्र बाकर अली मलिक एवं संचालक अन्नू टेक्टर जीप एवं मारूती वर्कशाॅप इटावा रोड सुूलतानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।               अप्रार्थी

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.     परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
02.     श्री नजीमुद्धीन सिद्धिकी, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर सं ।


            निर्णय             दिनांक 12.06.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसके वाहन सं. आर जे 20-टी-1583 के  जनवरी 07 में इंजन में खराबी आ गई तो अप्रार्थी के वर्कशाॅप पर लेकर गया, जिसे चेक करने पर पाया कि इंजन लोढ उठाने में लोढ उठाने के कारण इंजन में खराबी आई है। अप्रार्थी ने जीप की मरम्मत करके 25 फरवीर 07 को परिवादी को लौटाई। अप्रार्थी ने वाहन मरम्मत के बिल 19,825/- रूपये के दिये तथा 2500/- रूपये मरम्मत सेवा के लिये, जो परिवादी ने अप्रार्थी को अदा कर दिये। अप्रार्थी ने परिवादी को सामान खरीद के बिल भी परिवादी को संभला दिये। परिवादी ने उक्त वाहन को 7-8 दिन चालकर देखा तो उसमें इंजन के द्वारा लोढ नहीं उठाने की शिकायत यथावत थी। परिवादी ने उक्त वाहन को चम्बल मोटर्स वाले के यहाॅ ठीक करवाया जिसमें 23,688/- रूपये अदा करना पडा।  अप्रार्थी ने परिवादी के उक्त वाहन को ठीक नहीं कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थी से 65,100/- रूपये दिलवाये जावे। 
     
    अप्रार्थी ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया है कि परिवादी के पास जीप नहीं टाटा स्पोसियो है। परिवादी उक्त वाहन का मालिक नहीं है। परिवादी ने अपने वाहन को ठीक करवाने में लगे पुर्जे अपने बैटे से खरीदवाकर मंगवाये थे वही डाले थे। अप्रार्थी ने केवल इंजन का काम किया। परिवादी का वाहन ठीक होने के बाद 5-7 किलो मीटर चलाने के बाद ही संतुष्ट होकर वाहन ले गया। परिवादी ने 2,500/- वाहन ठीक करने का बिल दिया था। परिवादी ने उक्त राशि अप्रार्थी को नहीं दी है इसलिये परिवादी उसका उपभोक्ता नहीं है। अप्रार्थी ने परिवादी से यह भी कहा था कि आप अपने  वाहन में एयर क्लीनर डलवा लो नहीं तो जो मैने आपकी गाडी में काम किया है वह डस्ट के कारण  सब खराब हो जावेगा, परिवादी ने एयर क्लीनर लाकर नहीं दिया और कहा की कोटा डलवा लेगे।  परिवादी का वाहन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो यह अप्रार्थी की लापरवाही के कारण नहीं कर रहा है। अप्रार्थी ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की। परिवादी अप्रार्थी से किसी भी प्रकार की कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। परिवादी का वाहन 25.01.07 तक सही चला, परिवादी ने वाहन को बिना एयर क्लीनर डलवाये चलाया जिससे वाहन खराब होना संभव है उसके लिये परिवादी स्वयं जिम्मेदार है, अप्रार्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अप्रार्थी ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    अप्रार्थी को सुनने व पत्रावली का अध्य्यन अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने अपने परिवाद में कथन किया कि उसने अपने वाहन को ठीक कराने के 2500/- रूपये अप्रार्थी को अदा किये, परन्तु अप्रार्थी ने उक्त राशि परिवादी से प्राप्त किये इसकी रसीद या बिल पर अप्रार्थी के द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने का कोई दस्तावेजी सबूत मंच में पेश नहीं किया, अप्रार्थी ने अपने जवाब में परिवादी से 2500/- रूपये परिवादी के वाहन को ठीक करने के प्राप्त नहीं करना अंकित किया है और अपना उपभोक्ता होने से इंकार किया है। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विनम्र मत में परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता नहीं पाया जाता है।   

02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?


    परिवादी बिन्दु संख्या 1 अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है, इसलिये इस बिन्दु पर विवेचन विश्लषण करना आवश्यक नहीं है। 
03.    अनुतोष ?

    परिवाद का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी रामेश्वर नागर का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किया जाता है।  परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 12.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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