Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/49/2014

Shri Sandeep Kumar - Complainant(s)

Versus

Anna Jona Marketing - Opp.Party(s)

30 Mar 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/49/2014
 
1. Shri Sandeep Kumar
R/o Village & Post Pathangi Tehsil Kanth Distt. Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Anna Jona Marketing
Add:- Carbon Mobile Service Center Chadda Complex Basement Kotwali Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन-अध्‍यक्ष।

  1. इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि  विपक्षीगण से उसे परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित मोबाइल की कीमत अंकन 4490/- रूपया 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति की मद में 30,000/- रूपया तथा परिवाद व्‍यय परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगा है।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 28/3/2013 को  परिवादी ने विपक्षी  सं0-3 से  परिवाद  के  पैरा सं 0-3 में उल्लिखित एक मोबाइल अंकन 4490/- रूपया में खरीदा था। मोबाइल की एक वर्ष की  वारण्‍टी थी। 3 माह बाद मोबाइल ने सही तरीके से काम करना बन्‍द कर  दिया उसकी चार्जिंग में परेशानी आने लगी। टच स्‍क्रीन तथा हैण्‍डस फ्री में  भी परेशानी शुरू हो गई तब दिनांक 02/8/2013 को परिवादी विपक्षी सं0-2 के पास मोबाइल को लेकर गया। विपक्षी सं0-2 मोबाइल का अधिकृत सर्विस सेन्‍टर है, वहां परिवादी से कुछ दिन बाद आने के लिए कहा गया और  मोबाइल को रख लिया गया। मोबाइल की रसीद परिवादी ने विपक्षी सं0-2  को दी। जब दिनांक 30/8/2013 को परिवादी विपक्षी सं0-2 के पास गया  और मोबाइल के बारे में पूछा तो विपक्षी सं0-2 ने परिवादी को बताया कि  इस मोबाइल को मोबाइल कम्‍पनी ठीक नहीं करेगी और यह कहकर विपक्षी सं0-2 ने मोबाइल परिवादी को वापिस कर दिया। परिवादी के अनुसार दिनांक 17/10/2013 को उसने विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भिजवाया, किन्‍तु  विपक्षीगण ने कोई उत्‍तर नहीं दिया और सेवा में कमी की है, उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोश दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.  परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/4 प्रस्‍तुत किया। सूची कागज सं0-3/6 के माध्‍यम से उसने मोबाइल की सेल्‍स  इनवायस, विपक्षी सं0-2 द्वारा दिऐ गऐ जॉब कार्ड, विपक्षीगण को भिजवाऐ गऐ कानूनी नोटिस तथा उसे भेजे जाने की डाकखाने की रसीदों को दाखिल किया। इन प्रपत्रों में सेल्‍स इनवायस तथा डाकखाने की रसीदें मूल रूप में  दाखिल हुई है तथा जॉब कार्ड और कानूनी नोटिस की फोटो प्रतियां प्रस्‍तुत  की गई हैं।
  4.  विपक्षीगण तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुऐ उन्‍होंने प्रतिवाद भी  दाखिल नहीं किया।
  5.  परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/2 दाखिल किया जिसके साथ उसने मोबाइल की सेल्‍स इनवायस तथा विपक्षी सं0-2 द्वारा परिवादी को दिऐ गऐ जॉंब कार्ड दिनांकित 02/8/2013 की  नकलों को बतौर संलग्‍नक दाखिल किया। विपक्षीगण की ओर से साक्ष्‍य  दाखिल नहीं हुआ।
  6.  परिवादी ने लिखित बहस दाखिल की।
  7. हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  8.  परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र द्वारा परिवाद कथनों को सिद्ध किया है। परिवादी के साक्ष्‍य शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्‍यों का खण्‍डन करने हेतु तामील के बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ हैं ऐसी  दशा में साक्ष्‍य शपथ पत्र में उल्लिखित कथनों पर अविश्‍वास किऐ जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के माध्‍यम  से मोबाइल की सेल्‍स इनवायस तथा विपक्षी सं0-2 द्वारा दिऐ गऐ जॉब  कार्ड को प्रमाणित किया है। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र में यह भी  कथन किया है कि वारण्‍टी अवधि में मोबाइल फोन के चार्जिंग, टच स्‍क्रीन तथा हैण्‍डस फ्री में परेशानी आने लगी थी जिसे ठीक करने हेतु परिवादी ने  अपना मोबाइल दिनांक 02/8/2013 को विपक्षी सं0-2 के पास जमा किया था। जब परिवादी मोबाइल लेने के लिए विपक्षी सं0-2 के पास गया तो  विपक्षी सं0-2 ने यह कहते हुऐ परिवादी को मोबाइल वापिस कर दिया कि  उक्‍त मोबाइल को मोबाइल कम्‍पनी ठीक नहीं करेगी। जैसा कि हमने ऊपर  कहा है कि परिवादी के उक्‍त कथनों का खण्‍डन करने हेतु विपक्षीगण की  ओर से फोरम में कोई उपस्थित नहीं हुऐ हैं अत: यह माने जाने का कारण है कि विपक्षी सं0-1 द्वारा निर्मित परिवादी के मोबाइल जिसका विवरण परिवाद के पैरा सं0-3 में दिया गया है, में वारण्‍टी अवधि के दौरान चार्जिंग, टच स्‍क्रीन और हैन्‍डस फ्री की समस्‍यायें पैदा हो गई थीं जो मोबाइल के सर्विस सेन्‍टर-विपक्षी सं0-2 द्वारा ठीक नहीं की जा सकीं। प्रमाणित है कि  मोबाइल में निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे।
  9.  उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि  परिवादी द्वारा खरीदे गऐ मोबाइल में चॅूंकि निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे अत: विपक्षीगण से परिवादी को परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज  सहित मोबाइल की कीमत 4490/- (चार हजार चार सौ नब्‍बे रूपया) दिलाई जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति की मद में परिवादी को 1000/- (एक हजार रूपया)  और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त ​दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य  है।

 

 

आदेश

    परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित मोबाइल की कीमत 4490/- (चार हजार चार सौ नब्‍बे रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में, विपक्षीगण के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। परिवादी क्षति‍पूर्ति की मद में 1000/- (एक हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) अतिरिक्‍त पाने का  अधिकारी होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस आदेश की तिथि से दो माह के भीतर की जाये। इस आदेशानुसार धनराशि प्राप्‍त  करने से  पूर्व परिवादी द्वारा प्रश्‍नगत  मोबाइल विपक्षीगण को  वापिस करना होगा।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य           सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    30.03.2016          30.03.2016        30.03.2016

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 30.03.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    30.03.2016          30.03.2016         30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

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