Chandra prakash nagar filed a consumer case on 12 Jun 2015 against Ankit Traders, Om prakash in the Kota Consumer Court. The case no is CC/375/2008 and the judgment uploaded on 16 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः-
01. नंदलाल शर्मा ः अध्यक्ष
02. महावीर तंवर ः सदस्य
परिवाद संख्या:-375/08
चन्द्र प्रकाश नागर पुत्र धन्नालाल नागर आयु 26 वर्ष जाति धाकड निवासी रीछयाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान। परिवादी
बनाम
अंकित ट्रेडर्स प्रो. ओम प्रकाश पुत्र बजरंग लाल निवासी मेन रोड सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान। अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री मुकेश सेन, अधिवक्ता,परिवादी की ओर से ।
02. श्री रूपेश श्रृंगी, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से ।
निर्णय दिनांक 12.06.2015
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने दिनांक 08.06.08 एक पेटी फ्लावर टाईल्स अप्रार्थी से बिल सं. 2450 से तादादी 400/- रूपये में खरीद की। जबकि उक्त टाईल्स की कीमत 120/- रूपये है, इस प्रकार अप्रार्थी ने परिवादी से 280/- रूपये अधिक प्राप्त कर उसकी सेवा में कमी की है। परिवादी ने अप्रार्थी से कई बार उक्त राशि की मांग की परन्तु अप्रार्थी ने उक्त राशि देने से इंकार कर दिया तथा टाईल्स बदल कर देने से इंकार कर उसकी सेवा में कमी बरती। परिवादी को अप्रार्थी से टाईल्स की राशि, मानसिक संताप की राशि, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थी ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया है कि उसने परिवादी को उक्त टाईल्स बिल नं. 142 से 345/- रूपये में बेची थी। उक्त टाईल्स को ट्रान्सपोर्ट चार्जेज, किराया भाडा आदि राशि जोडकर परिवादी से 400/- रूपये प्राप्त किये थे। परिवादी उक्त टाइल्स अपनी पंसद से खरीद कर ले गया। परिवादी ने यह परिवाद अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से मिथ्या तथ्यों पर आधारित परिवाद मंच में पेश किया जो सव्यय खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थी द्वारा दिये गये बिल की फोटो कापी से परिवादी, अप्रार्थी का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 08.06.08 को एक पेटी फ्लावर टाईल्स अप्रार्थी से बिल सं. 2450 से तादादी 400/- रूपये में खरीद की। जबकि उक्त टाईल्स की कीमत 120/- रूपये है, इस प्रकार अप्रार्थी ने परिवादी से 280/- रूपये अधिक प्राप्त किये, परन्तु परिवादी ने जो टाईल्स खरीद की है वह 400/- रूपये न होकर 120/- रूपये की है ऐसा दस्तावेजी सबूत मंच में पेश नहीं किया। परिवादी को उक्त तथ्य साबित करने के लिये उसी ब्रांड की टाईल्स किसी अन्य दुकान से 120/- रूपये में खरीद की हो और उसका बिल या रसीद मंच में पेश करना चाहिये था, परन्तु परिवादी ने ऐसा नहीं किया , इसलिये परिवादी का उक्त कथन परिवादी साबित नहीं कर पाया है। अप्रार्थी ने टाईल्स समस्त खर्चो के 400/- रूपये में बेचना स्वीकार करता है। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विनम्र मत में परिवादी अप्रार्थी द्वारा बेची गई 400/- रूपये की टाईल्स को 120/- रूपये में किसी ओर जगह मिलती हो और परिवादी से अधिक राशि प्राप्त की हो साबित नहीं कर अप्रार्थी की सेवा में कमी को साबित नहीं कर पाया।
03. अनुतोष ?
परिवाद का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी चन्द्र प्रकाश नागर का परिवाद अप्रार्थी के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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