(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-209/2022
(जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल द्वारा परिवाद संख्या-128/2021 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2022 के विरूद्ध)
ओकाया पावर प्रा0लि0, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर/चेयरमैन, हेड आफिस-डी8, उद्योग नगर, रोहतक रोड, निकट पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 110041 ।
अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1
बनाम
1. अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेन्द्र कुमार, निवासिनी बाजार गंज सरायतरीन, सिटी व जिला सम्भल 244303 ।
2. डी.के. पावर इलेक्ट्रानिक्स, द्वारा प्रोपराइटर/पार्टनर/ओनर, आफिस अपोजिट सूरज प्लाजा, तहसील रोड, सिटी व जिला सम्भल 244302 ।
प्रत्यर्थीगण/परिवादिनी/विपक्षी सं0-2
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री एस.पी. पाण्डेय।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 03.11.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद संख्या-128/2021 को एक पक्षीय रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/विपक्षीगण को आदेशित किया है कि वे प्रश्नगत बैटरियों के मूल्य के बदले संयुक्तता व पृथकता परिवादिनी को मु0 15,000/- रूपये
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परिवाद संस्थन करने की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह की अवधि में प्राप्त कराए, साथ ही अपीलार्थी/विपक्षीगण को मु0 5,000/- रूपये वाद व्यय के रूप में भी अदा करने का आदेश पारित किया गया है।
उपरोक्त निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को अंगीकृत की गई तथा निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2022 का क्रियान्वयन स्थगित करते हुए कुल धनराशि का 50 प्रतिशत विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल के समक्ष 30 दिन की अवधि में जमा किए जाने हेतु आदेशित किया गया।
अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. पाण्डेय उपस्थित आए। प्रत्यर्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
हमारे द्वारा अपील पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अविधिक तथ्य न तो उल्लिखित किए गए और न ही पाए गए। तदनुसार उपरोक्त निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया जाता है।
अपील तदनुसार निरस्त की जाती है। उक्त निर्णय एवं आदेश का अनुपालन दो माह की अवधि में अपीलार्थी/विपक्षीगण द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।
अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय अपील में जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित विधि अनुसार एक माह के अन्दर संबंधित जिला आयोग को निस्तारण हेतु भेजी जाए।
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आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1