मौखिक
विविध वाद संख्या-105/2019
ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम अनीस कुमार सिंह व अन्य
23.05.2019
अपील संख्या-617/2019 ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 बनाम अनीस कुमार सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 के त्रुटि निवारण हेतु यह आवेदन पत्र अपीलार्थी ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई हेतु आज यह पत्रावली सूचीबद्ध की गयी है।
मैंने अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 का अवलोकन किया। इस आदेश के द्वारा गुणदोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किये बिना यह आदेशित किया गया है कि ‘निश्चित तिथि तक अपीलार्थी से आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुक्रम में कोई वसूली नहीं की जायेगी’, परन्तु इसके साथ ही इस आदेश में यह टाइप हो गया है कि, 'उपरोक्त धनराशि अपीलार्थी द्वारा जिला फोरम के समक्ष जमा किए जाने पर आक्षेपित निर्णय और आदेश का क्रियान्वयन निश्चित तिथि तक स्थगित रहेगा।'
अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 में 'उपरोक्त धनराशि अपीलार्थी द्वारा जिला फोरम के समक्ष जमा किए जाने पर आक्षेपित निर्णय और आदेश का क्रियान्वयन निश्चित तिथि तक स्थगित रहेगा', आदेश के प्रथम अंश के विरूद्ध है क्योंकि प्रथम अंश के द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुक्रम में कोई वसूली निश्चित तिथि तक किये जाने से वर्जित किया गया है। अत: यह स्पष्ट है कि आदेश का यह अंश कि 'उपरोक्त धनराशि अपीलार्थी द्वारा जिला फोरम के समक्ष जमा किए
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जाने पर आक्षेपित निर्णय और आदेश का क्रियान्वयन निश्चित तिथि तक स्थगित रहेगा' टाइपिंग की आकस्मिक त्रुटि है। अत: अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 का यह अंश अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 में नहीं पढ़ा जायेगा और अन्तरिम आदेश दिनांक 13.05.2019 इस प्रकार पढ़ा जायेगा 'गुणदोष के आधार पर कोई मत व्यक्त किये बिना एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि निश्चित तिथि तक अपीलार्थी से आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुक्रम में कोई वसूली नहीं की जायेगी।' आवेदन पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1