Rajasthan

Kota

CC/255/2014

Bhololal nagar - Complainant(s)

Versus

Anil Mundra, Prop. Mundra Tractors - Opp.Party(s)

Narendra Nagar

05 Oct 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:- 255 /14
भोलू लाल नागर पुत्र देव लाल नागर आयु 42 साल जाति धाकड निवासी खेडली काकूनिया तहसील सांगोद जिला कोटा, राजस्थान                                                                                    -परिवादी

                    बनाम
अनिल मूंदडा प्रोपराईटर मूंदडा ट्रेक्टर्स, पता सी-150, रोड नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इण्स्ट्रीयल एरिया, कोटा राजस्थान।                -विपक्षी

समक्ष:-
भगवान दास     ः    अध्यक्ष
हेमलता भार्गव    ः    सदस्य
    परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
01.    श्री नरेन्द्र नागर, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से। 
02.   विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

            निर्णय             दिनांक 05.10.2015
         
         परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में उसका यह सेवा दोष बताया है कि दिनांक 10.07.13 को उससे स्वराज ट्रेक्टर 6,50,000/- रूपये में खरीदा जिस राशि में से 2,50,000/- रूपये नकद अदा किये शेष चार लाख रूपये फाईनेन्स कंपनी से ऋण लेकर अदा किये। उस समय टेªक्टर के रजिस्ट्रेशन, बीमा के कागजात तैयार करा के देने का वायदा किया, बाद में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के लिये दस हजार रूपये की अनुचित मांग की। बार-बार मांगने पर भी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र नहीं दिया। अभिभाषक के जरिये रजिस्टर्ड डाक से कानूनी नोटिस भेजा जो प्राप्त हो गया, उसके बावजूद पालना नहीं की, जवाब भी नहीं दिया। विपक्षी के कृत्य से उसे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप भी हुआ। 
        मंच की ओर से विपक्षी को रजिस्टर्ड डाक से परिवाद का नोटिस भेजा गया, जिसकी विधिवत तामील होने की उपधारण की गई, विपक्षी की ओर से उपस्थिति नहीं दी गई, इसलिये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।   
     परिवादी ने साक्ष्य में स्वयं के शपथ-पत्र के अलावा टेªेक्टर खरीद बिल व फाईनेन्सर के जरिये अदा की गई राशि के दस्तावेज , विपक्षी को प्रेषित किये गये नोटिस, पोस्टल रसीद, ए/डी  आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की। 
        
        हमने परिवादी की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। 
    परिवादी ने अपने शपथ-पत्र से सिद्ध किया है कि विपक्षी ने उससे टेªक्टर की सारी राशि प्राप्त कर ली तथा वायदा के अनुसार उसका रजिस्टेªशन प्रमाण-पत्र तैयार करा कर नहीं दिया, इस हेतु अतिरिक्त राशि की अनुचित मांग की। परिवादी ने यह भी सिद्ध किया है कि परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व विपक्षी को रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराने हेतु कानूनी नोटिस दिनांक 10.03.14 को भेजा गया जिसकी प्राप्ति रसीद भी प्रस्तुत की गई है तथा इस नोटिस के मिलने के बावजूद रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया। 
    इस प्रकार हम पाते है कि विपक्षी ने परिवादी को वायदा के अनुसार टेªक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं करा कर सेवा-दोष किया, जिससे परिवादी को स्वाभाविक रूप से मानसिक संताप भी हुआ है। 
    अतः परिवाद एक तरफा स्वीकार किये जाने योग्य है।    
 
                         आदेश 
    परिवादी भोलू लाल नागर का परिवाद विपक्षी के खिलाफ एक पक्षीय स्वीकार किया जाकर विपक्षी को निर्देश दिये जाते है कि इस आदेश की परिवादी की ओर से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित प्रति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर टेªक्टर स्वराज 855 एफ ई चेचिस नं. ॅत्ब्ळ61929973745 इंजिन नं. 47ण्3030ध्ैैथ्08202 का रजिस्टेªशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जावे। इसके अलावा मानसिक संताप की भरपाई हेतु 1,000/- रूपये एवं परिवाद व्यय की भरपाई हेतु 1,500/- रूपये कुल 2,500/- रूपये भी साथ में अदा किये जावे।        


    (हेमलता भार्गव)                                      (भगवान दास)  
      सदस्य                                    अध्यक्ष
 
     निर्णय आज दिनंाक 05.10.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
     सदस्य                                                अध्यक्ष           

 

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