Uttar Pradesh

StateCommission

A/698/2024

Kapil Sharma & others - Complainant(s)

Versus

Anil Kumar Sharma & other - Opp.Party(s)

T.H. Naqvi

19 Jun 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/698/2024
( Date of Filing : 17 May 2024 )
(Arisen out of Order Dated 15/04/2024 in Case No. Complaint Case No. CC/230/2023 of District Aligarh)
 
1. Kapil Sharma & others
village rampura near bahjoi tehsil chandauli jila sambhal
...........Appellant(s)
Versus
1. Anil Kumar Sharma & other
s village rampura near bahjoi tehsil chandauli jila sambhal prsent address mahaveer park aligarh
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Jun 2024
Final Order / Judgement

मौखिक

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्या 698 सन 2024 

 

कपिल शर्मा पुत्र स्‍व0 सलील शर्मा व अन्‍य

                  

बनाम

अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्‍व0 राम मुर्ति शर्मा व अन्‍य

 

 

 समक्ष:-

मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता     –श्री टी0 एच0 नकवी

प्रत्‍यर्थी सं0-02 की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता   –श्री इशार हुसैन

दिनांक -19.06.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, जिला आयोग, अलीगढ़ द्धारा परिवाद संख्‍या-230/2023 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.04.2024 के विरूद्ध परिवाद में विपक्षी संख्‍या-03 कपिल शर्मा द्धारा योजित की गई है।

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री टी0 एच0 नकवी तथा प्रत्‍यर्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री इशार हुसैन को सुना गया। विपक्षी के विद्धान अधिवक्‍ता के साथ पूर्व आदेश दिनांक 22.05.2024 के अनुपालन में विपक्षी के कार्यालय से श्री राकेश कुमार, कार्यकारी सहायक मय अभिलेख उपस्थित हुये।  

संक्षेप में वाद के तथ्‍य इस प्रकार है कि परिवादी जो कि जिला-अलीगढ़ का निवासी है, के पिता स्‍व0 राम मुर्ति शर्मा जो कि जिला संभल के निवासी थे, द्धारा 12 हार्स पावर के ट्यूवेल कनेक्‍शन हेतु लिये गये कनेक्‍शन विच्‍छेदित किये जाने हेतु परिवाद प्रस्‍तुत किया गया। परिवाद पत्र में विपक्षी संख्‍या-01 के रूप में अधिशाषी अभियन्‍ता विद्युत वितरण खंड मुरादाबाद रोड चन्‍दौसी जिला-संभल को पक्षकार नामित किया गया। विपक्षी संख्‍या-02 के रूप में परिवादी द्धारा अपने भाई जय प्रकाश शर्मा जो कि वर्तमान में गाजियाबाद में निवासित है को पक्षकार बनाया गया तथा परिवाद पत्र में पक्षकार संख्‍या-03 अर्थात अपीलार्थी कपिल शर्मा पुत्र स्‍व0 सलील शर्मा को निम्‍न रूप से उल्लिखित करते हुये पक्षकार बनाया है।

प्रस्‍तुत परिवाद वास्‍ते विद्युत विच्‍छेदन जो कि निर्विवादित रूप से चन्‍दौसी जिला-संभल में परिवादी के पिता द्धारा संयोजित कराया गया था, के विच्‍छेदन कराये जाने की प्रक्रिया परिवादी द्धारा वास्‍तव में जिला- संभल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित करायी जानी थी जो न करते हुये परिवादी द्धारा जिला अलीगढ़, जहां पर परिवादी निवासित है, के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परिवाद जिला अलीगढ़ में योजित किया गया।

विद्धान जिला आयोग, अलीगढ़ द्धारा परिवाद को गुण-दोष के आधार पर निस्‍तारित किया गया। परिवाद पत्र में उल्लिखित अनुतोष निम्‍न प्रकार है:-

(a) That the OP no:1 be directed to permanently disconnect the tube well connection.

(b) That the Op No: 2 to 3 be directed to pay the arrear of the electricity dues in proportion to their share.

(c) Any other relief suitable in facts and circumstances of the case may be granted.

परिवादी ने परिवाद पत्र के अनुतोष में विपक्षी संख्‍या-01 अर्थात अधिशाषी अभियन्‍ता चन्‍दौसी जिला-संभल से स्‍थाई विद्युत विच्‍छेदन की प्रार्थना की गई है। अनुतोष संख्‍या-02 में विपक्षी संख्‍या-02 व 03 अर्थात परिवादी के भाई जय प्रकाश शर्मा एवं भतीजे कपिल शर्मा (अपीलार्थी) को सम्‍पूर्ण विद्युत देय की धनराशि हेतु प्रार्थना की गई।

उपरोक्‍त प्रार्थना को दृष्टिगत रखते हुये हमारे विचार से यदि परिवादी को उपरोक्‍त संबंध में कोई परिवाद प्रस्‍तुत करना था तब उपरोक्‍त परिवाद सक्षम न्‍यायालय अर्थात जिला आयोग संभल के सम्‍मुख प्रस्‍तुत किया जाना था न कि जिला आयोग, अलीगढ़ के सम्‍मुख जो कि वर्तमान वाद में किया गया। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार करते हुये जिला आयोग के निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.04.2024 को अपास्‍त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में परिवादी द्धारा विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

       )न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                (विकास सक्‍सेना)

              अध्‍यक्ष                              सदस्‍य

 

 

 

रंजीत, पी..

कोर्ट नं.-01

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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