(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-241/2012
Executive Engineer Electricity Distribution Division (II) Versus Shri Anek Singh
दिनांक : 20.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-128/2010, अनेक सिंह बनाम जनरल मैनेजर दक्षिणांचल कम्पनी लिमिटेड व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0डी0 क्रांति को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने राजस्व निर्धारण की राशि अंकन 1,44,000/-रू0 इस आधार पर निरस्त की है कि परिवादी किसी भी प्रकार से विद्युत चोरी में लिप्त नहीं था। इस रिपोर्ट को निरस्त करने से पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जांच प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए अपना निष्कर्ष पारित किया है और इस रिपोर्ट को मनमाने तरीके से तैयार करने का निष्कर्ष दिया गया। इस निष्कर्ष को परिवर्तित करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2