Uttar Pradesh

StateCommission

A/2012/2117

Mishra Cold Storage - Complainant(s)

Versus

Anand Singh - Opp.Party(s)

A K Mishra

29 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2012/2117
( Date of Filing : 24 Sep 2012 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Mishra Cold Storage
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Anand Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Nov 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2117/2012

M/S Mishra Cold Storage Through its Manager

Versus   

Anant Singh S/O Sri Bramdev Singh

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री ए0के0 मिश्रा, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनां :29.11.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-43/2009, अनन्‍त सिंह बनाम ईश्‍वरचन्‍द मिश्रा मालिक/प्रोपराइटर कोल्‍ड स्‍टोरेज में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

2.       जिला उपभोक्‍ता आयोग ने अंकन 9,565/-रू0 आलू की कीमत लौटाने का आदेश पारित किया है।

3.        इस निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील में अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा यह बहस की गयी है कि इसी प्रकृति का एक अपील सं0 2431/2011 में जिला उपभोक्‍ता आयोग ने केवल उस सीमा तक क्षतिपूर्ति निर्धारित की है, जिसकी राशि आयोग में जमा है, उसका कोई उल्‍लेख नहीं किया गया है। अपीलार्थी को यह तथ्‍य स्‍वीकार है कि आलू परिवादी द्वारा रखा गया था, परंतु तत्‍समय आलू की कीमत 385/-रू0 प्रति कुंतल नहीं था, जबकि जिला उपभोक्‍ता आयोग ने 385/-रू0 प्रति कुंतल की दर से आलू की कीमत अदा करने का आदेश पारित किया है। यह सही है कि वास्‍तविक कीमत से संबंधित सबूत किसी भी पक्षकार द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत नहीं किया गया। परिवादी ने आलू की जो कीमत परिवाद पत्र में अंकित की है  उसी के आधार पर आलू की कीमत अदा करने का आदेश दिया गया है, परंतु इस तथ्‍य का संज्ञान लिया जा सकता है कि दिनांक 09.11.2008 को आलू की कीमत 330/-रू0 से 410/-रू0 के मध्‍य नहीं थी। अत: तत्‍समय आलू की कीमत 200/-रू0 प्रति कुंतल से अधिक नहीं थी। तदनुसार परिवादी द्वारा रखे गये आलू 39 कुंतल की कीमत 200/-रू0 प्रति कुंतल की दर से अंकन 7,800/-रू0 निर्धारित करना उचित है।

आदेश

           अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि विपक्षी, परिवादी को अंकन 7,800/-रू0 आलू की कीमत अदा करे। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।   

          प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

   

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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