(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-197/2019
अरूण कुमार राठौर पुत्र स्व0 रामस्वरूप राठौर
बनाम
आनन्द ऑटो टैक प्रा0लि0 व अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
उपस्थिति:-
परिवादी की ओर से उपस्थित: श्री आमोद राठौर, विद्धान अधिवक्ता
विपक्षी सं0 2 की ओर से उपस्थित: श्री बृजेन्द्र चौधरी, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :15.12.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध परिवादी द्वारा क्रय की गयी वाहन की कीमत तथा क्षतिपूर्ति की राशि 16,00,000/-रू0, मानसिक प्रताड़ना के मद में 2,00,000/-रू0 और परिवाद व्यय के रूप में 25,000/-रू0 की वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया। यद्यपि परिवादी ने वाहन की कीमत का कोई उल्लेख नहीं किया है, परंतु वाहन रेनाल्ट कार बताया, जो 10.10.2018 को क्रय की गयी थी। अत: तत्समय उसकी कीमत लगभग 7,00,000/-रू0 हो सकती है। इस प्रकार समस्त राशि को जोड़ने के बावजूद भी 50,00,000/-रू0 नहीं होती है, इसलिए परिवाद इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तदनुसार प्रस्तुत परिवाद आर्थिक क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज होने योग्य है।
आदेश
पारिवाद खारिज किया जाता है। परिवादी सक्षय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)(सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 1