राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-६४७/२०१३
(जिला उपभोक्ता फोरम, द्वितीय लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-३१५/२०११ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक-२७/०२/२०१३ के विरूद्ध)
मै0 ब्लैक डायमण्ड फर्नीचर प्रताप काम्प्लेक्स अपोजिट लेखराज मार्केट इंदिरा नगर २ फैजाबाद रोड लखनऊ द्वारा ओनर/पार्टनर मै0 सपना खटरी एवं श्री जय कुमार खटरी।
.............अपीलार्थी
बनाम
श्रीमती अनाक्षी खरे निवासी सी-१२/ए सेक्टर-ए महानगर लखनऊ।
………..प्रत्यर्थी
समक्ष:-
- माननीय श्री राज कमल गुप्ता, पीठा0सदस्य
- माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य ।
अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सिद्धार्थ श्रीनेत्र विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं ।
दिनांक: १३/०७/२०१७
माननीय श्री राज कमल गुप्ता, पीठा0सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीनेत्र उपस्थित हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो गया है और वह अब अपील पर बल नहीं देना चाहते हैं। इसके समर्थन में उन्होंने शपथ पत्र भी दाखिल किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील पर बल न दिए जाने के कारण अपील निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलकर्ता द्वारा बल न दिए जाने कारण निरस्त की जाती है।
उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभयपक्ष को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार निर्गत की जाए।
(राज कमल गुप्ता) ( महेश चन्द )
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशु0 कोर्ट नं0-5