राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1311/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, शामली द्वारा परिवाद संख्या 87/2017 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2022 के विरूद्ध)
पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच मण्डी मार्श गंज, तहसील व जिला शामली द्वारा ब्रांच मैनेजर
........................अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
अमीचन्द पुत्र स्व0 सुखवीर सिंह, निवासी- ग्राम खेड़ी करमू, तहसील व जिला शामली
...................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0एम0 बाजपेयी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 19.12.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, शामली द्वारा परिवाद संख्या-87/2017 अमीचन्द बनाम शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
प्रश्नगत निर्णय और आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया है:-
''परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा दिनांक 07.05.2016 को अपने खाता संख्या 1822000100302249 में जमा किये गये चैक संख्या 274468 की धनराशि मुबलिग 1,20,000/-रू0 मय तत्समय प्रचलित बचत खाते पर देय ब्याज सहित तथा आर्थिक, शारीरिक व मानसिक क्षति की पूर्ति हेतु 10,000/-रू व वाद व्यय हेतु
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3,000/-रू0 निर्णय की तिथि से 30 दिन के अन्दर परिवादी को भुगतान हेतु विपक्षी जिला आयोग में जमा करें। विपक्षी को अनैतिक व्यापार व्यवहार अपनाने के लिए अंकन 50,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि परिवादी को देय नही होगी। चूक होने पर उपरोक्त समस्त धनराशि पर 09 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भुगतान की तिथि तक देय होगा। विपक्षी पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्ध निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मार्स गंज मण्डी, शामली के विरूद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितता की विभागीय जॉंच कर, जॉंच रिपोर्ट दो माह में जिला आयोग शामली में प्रस्तुत करें।''
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एम0 बाजपेयी उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य एवं विधि के विरूद्ध है, अत: अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जावे।
मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा समस्त तथ्यों का सम्यक अवलोकन/परिशीलन व परीक्षण करने के उपरान्त विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया, जिसमें हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं हैं, परन्तु मेरे विचार से जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जो विपक्षी को अनैतिक व्यापार व्यवहार अपनाने के लिए 50,000/-रू0 के अर्थदण्ड हेतु
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आदेशित किया गया है, उसे न्यायहित में कम कर 20,000/-रू0 किया जाना उचित है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता आयोग, शामली द्वारा परिवाद संख्या-87/2017 अमीचन्द बनाम शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2022 को संशोधित करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी बैंक द्वारा अनैतिक व्यापार व्यवहार अपनाने के लिए 20,000/-रू0 के अर्थदण्ड की देयता निर्धारित की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग का शेष आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को 01 माह में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1