Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/128/2015

Shri Shankar Sharma - Complainant(s)

Versus

Ambrance Grahak Seva Kendra - Opp.Party(s)

Shri Shankar Sharma

02 Nov 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/128/2015
 
1. Shri Shankar Sharma
R/o Mandi Chowk Moh. In Front Of Shahu Gulab Dass Mandir Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Ambrance Grahak Seva Kendra
Add:- Golden Plaza First Floor, Buddha Bazar Near Andhra Bank Moradaba
Moradabad
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 02 Nov 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि परिवाद के पैरा सं0-4 में उल्लिखित अम्‍बराने टेबलेट विपक्षीगण को उससे वापिस दिलवाते हुऐ उसके द्वारा विपक्षीगण को  भुगतान किऐ गऐ इसके मूल्‍य की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज  सहित वापिस दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति की मद में 5000/-रूपया और परिवाद व्‍यय की मद में 3000/-रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि समाचार पत्र दैनिक  जागरण में प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर परिवादी ने विपक्षी सं0-2 के यहॉं अम्‍बराने कालिंग टेबलेट बुक कराया। परिवादी को बताया गया  कि इसकी एक साल की रिप्‍लेसमेंट गारण्‍टी है। विपक्षी सं0-2 ने कोरियर  के माध्‍यम से टेबलेट, की बोर्ड और माउस दिनांक 10/12/2014 को  परिवादी के निवास स्‍थान पर उपलब्‍ध कराया। परिवादी ने जब इसकी गाइड लाइन्‍स को पढ़ा तो पता कि यह टेबलेट ’’ कालिंग टेबलेट ‘’ नहीं है बल्कि इसे डोंगल द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से शिकायत की, किन्‍तु वह सुनवा नहीं हुऐ। परिवादी का कथन   है कि डोंगल से टेबलेट चलाने पर खर्चा अधिक आता है विपक्षी सं0-2 ने उसके साथ धोखाधड़ी की। नवम्‍बर, 2015 में परिवादी ने जब टेबलेट चालू  किया तो नेटवर्क आपरेट नहीं हो रहा था और उसकी स्‍क्रीन पर अत्‍याधिक  लाइनें आ रही थी। परिवादी ने टेलीफोन द्वारा विपक्षी सं0-2 से इसकी शिकायत की और कहा कि इसमें मैनुफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट है तो विपक्षी सं0-2 ने परिवादी से कहा कि वह विपक्षी सं0-1 से इसे रिप्‍लेस करा सकता  है। परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से टेबलेट रिप्‍लेस करने का अनुरोध किया तो उसने परिवादी से टेबलेट के बिल / इनवायस तथा आर्डर संख्‍या की मांग की। परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से इन्‍हें उपलब्‍ध कराने का आग्रह किया, किन्‍तु बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सं0-2 ने परिवादी को टेबलेट का बिल /इनवायस, आर्डर संख्‍या इत्‍यादि उपलब्‍ध नहीं कराई। टेबलेट की गारण्‍टी अवधि दिनांक 9/12/2015 को समाप्‍त हो रही थी अत: परिवादी ने मजबूर होकर यह परिवाद योजित किया। उसका कथन है कि विपक्षी सं0-2 ने खराब टेबलेट, की बोर्ड तथा माउस परिवादी को भेजे और  उसके बिल भी उपलब्‍ध नहीं कराऐ जिसकी बजह से परिवादी गारण्‍टी  अवधि में इसे रिप्‍लेस नहीं कर सका। विपक्षीगण के कृत्‍य सेवा में कमी  हैं। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की   प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी द्वारा सूची कागज सं0-3/3 के माध्‍यम   से प्रश्‍नगत टेबलेट के मूल्‍य तथा उसकी स्‍पेसिॅफिकेश्‍ंस, की बोर्ड के मूल्‍य   और उसका फोटो ग्राफ तथा टेबलेट  शिपमेंट सम्‍बन्‍धी डिटेल्‍स को दाखिल  किया जो पत्रावली के कागज सं0-3/4 लगायत 3/6 हैं।
  4.   तामील के बावजूद विपक्षीगण न तो फोरम के समक्ष उपस्थित हुऐ  और न ही उनके द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया। फोरम के आदेश   दिनांक 18/7/2016 के अनुपालन में विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद की  सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5.   परिवादी ने एकपक्षीय साक्ष्‍य में अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-12 दाखिल किया।
  6.   परिवादी ने स्‍वयं बहस की। हमने उसके तर्कों को सुना और पत्रावली  का अवलोकन किया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  7.   अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के माध्‍यम से परिवादी ने परिवाद कथनों को एकपक्षीय सिद्ध किया है। परिवाद कथनों का खण्‍डन करने हेतु चॅूंकि  विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ अत: परिवाद कथनों पर  अविश्‍वास किऐ जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।
  8.   पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य से यह प्रमाणित है कि विपक्षी सं0-2  ने परिवादी को जो टेबलेट उपलब्‍ध कराया वह टेबलेट, की बोर्ड और माउस डिफेक्टिव है। उनके डिफेक्‍टस को विपक्षीगण ने परिवादी के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद दूर नहीं किया। गारण्‍टी अवधि में परिवादी ने डिफेक्‍टेस को दूर करने का विपक्षी सं0-1 से भी अनुरोध किया, किन्‍तु उक्‍त अनुरोध भी स्‍वीकार नहीं हुआ। उपरोक्‍त परिस्थितियों में हम न्‍यायोचित समझते हैं कि प्रश्‍नगत टेबलेट, की बोर्ड और माउस विपक्षीगण को वापिस परिवादी से दिलाकर उनसे इनका मूल्‍य और उस पर परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज परिवादी को दिलाया  जाऐ। मामले के तथ्‍यों और परिस्थितियों को देखते हुऐ परिवादी को विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- (दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया)  अतिरिक्‍त  दिलाया जाना भी न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य है।
  9.  

  परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित परिवाद में उल्लिखित टेबलेट, की बोर्ड और माउस  के मूल्‍य अंकन 6198/- ( छ: हजार एक सौ अठ्ठानवे रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। परिवादी क्षतिपूर्ति की मद में  2000/-(दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो  हजार पाँच सौ रूपया) विपक्षीगण से अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। परिवादी  को  भुगतान 02 माह में  किया जाय। इस आदेशानुसार भुगतान से पूर्व परिवादी को टेबलेट की बोर्ड और माउस विपक्षीगण को वापिस करना होगा।

 

    (सुश्री अजरा खान)                (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य                       अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद              जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     02.11.2016                    02.11.2016

     हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 02.11.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

      (सुश्री अजरा खान)             (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य                      अध्‍यक्ष

  •    0उ0फो0-।। मुरादाबाद             जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

    02.11.2016                    02.11.2016

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER

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