(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1277/2024
विनोद कालरा पुत्र स्व0 भोला नाथ
बनाम
एमाज़ॉन रिटेल इण्डिया प्रा0लि0 आदि।
दिनांक:-02.9.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-88/2023 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.8.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी के अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तार से विचार करने के उपरांत परिवाद को निरस्त कर दिया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील योजित की गई है।
संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-1 ई-कामर्स कम्पनी है तथा प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 ई-कामर्स एलायंस कम्पनी है एवं प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-3 प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 का ब्रान्च आफिस है। अमेजन के साइट पर प्रचार देखकर अपीलार्थी/परिवादी ने लोरियल ब्रान्ड का हेयर कलर डिसकाउन्ट रेट पर तीन नग खरीदना चाहा, जिसके लिए उसने आर्डर किया। प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 ने उसके ईमेल पर इस संबंध में इनवायस दिया। दिनांक 03.6.2023 को उक्त आदेश के विरूद्ध कम्पनी द्वारा अपीलार्थी/परिवादी को सामान की आपूर्ति (डिलीवरी) होने पर उसका भुगतान प्रत्यर्थी/विपक्षी को किया गया। अपीलार्थी/परिवादी ने कहा कि जब बाक्स खोला तो लोरियल ब्रान्ड के हेयर कलर की तीन शीशियों की जगह मात्र दो शीशी ही मिली।
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यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 से इसकी शिकायत करना चाही, लेकिन उसकी साइट पर कोई ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं था। दिनांक 03.6.2023 को अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-2 को ईमेल किया और शिकायत की कि तीन शीशियों की जगह केवल दो शीशी ही हेयर कलर प्राप्त हुआ है। दिनांक 03.6.2023 को अपीलार्थी/परिवादी द्वारा पुनः प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 को अपनी शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी। इसके पश्चात अपीलार्थी/परिवादी को एक उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमे लिखा था कि "A Custormer service associate will be in touch within the next 6 hours." दिनांक 05.6.2023 को अपीलार्थी/परिवादी ने पुनः प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 को शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी। दिनांक 07.6.2023 को अपीलार्थी/परिवादी ने पुनः प्रत्यर्थी/विपक्षी नं0-2 को शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी, परन्तु आज तक न तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट और न ही प्रत्यर्थी/विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी/परिवादी से सम्पर्क किया गया और न ही हेयर आयल की शार्ट सप्लाई को पूरा किया गया अत्एव क्षुब्ध होकर परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख क्षतिपूर्ति का अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।
प्रत्यर्थी/विपक्षीगण की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया अत्एव जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गई।
मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार रावत को सुना गया तथा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
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मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथनों को सुना गया तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा तीन नग लोरियल ब्रान्ड के हेयर कलर का आर्डर दिया गया था तथा सामान डिलीवरी होने पर अपीलार्थी द्वारा तीन नग हेयर आयल का भुगतान किया गया एवं यह तथ्य कि उपरोक्त डिलीवरी बाक्स खोलने पर उसमें तीन नग हेयर कलर के स्थान पर मात्र दो नग हेयर कलर प्राप्त हुआ, इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करायी गई है तथा अपीलार्थी स्वयं अपने परिवाद पत्र के कथनों को साबित करने में असफल रहा है। स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में क्षतिपूर्ति का अनुतोष दिलाया जाना अनुचित होगा और इस संबंध में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश विधि अनुकूल है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता अपीलीय स्तर पर प्रतीत नही हो रही है, तद्नुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1