(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2183/2005
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ब्रांच मैनेजर, सिविल लाइन्स, आजमगढ़
बनाम
अमरजीत पुत्र लाल बिहारी तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : श्री हेमराज मिश्रा।
दिनांक : 15.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-171/2001, अमरजीत बनाम नेशनल इं0कं0लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 21.10.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा को सुना गया तथा तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 13,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति 09 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीमित भैंस की मृत्यु पर बीमा क्लेम अदा
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करने का आदेश पारित किया गया है। यह निर्णय/आदेश साक्ष्य की समुचित व्याख्या पर आधारित है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2