राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-431/2021
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2021 के विरूद्ध)
शिवप्रसाद पाठक पुत्र स्व0 उदयराज पाठक ग्राम - कुड़सरा पोस्ट - मदियापार जिला - आजमगढ़ (उ0प्र0) 223223
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
इलाहाबाद बैंक शाखा - कोठवाजलालपुर जनपद - आजमगढ़ द्वारा शाखा प्रबन्धक
...................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 16.09.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील मात्र दो प्रपत्रों के द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी, जिसमें विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-32/2021 शिवप्रसाद पाठक बनाम इलाहाबाद बैंक में पारित आदेश दिनांक 22.07.2021 को इस न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गयी है।
उक्त आदेश दिनांक 22.07.2021 द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ ने प्रकीर्ण वाद को निरस्त किया, जिस हेतु यह तथ्य भी उल्लिखित किये गये कि परिवाद पत्र के साथ परिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस स्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा तथ्यों का निर्धारण किया जाना मुश्किल है तथा न ही किसी प्रकार की धनराशि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित की गयी अर्थात् परिवाद पत्र पूर्ण रूप से दूषित एवं अस्पष्ट पाया गया,
-2-
तद्नुसार निरस्त किया गया।
प्रस्तुत अपील में भी अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का तथ्य उल्लिखित नहीं किया गया तथा न ही इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित किया गया, अतएव प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1