राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2077/1998
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, देवरिया द्वारा परिवाद संख्या-215/1992 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16-07-1998 के विरूद्ध)
रामायण यादव बालिग पुत्र यमुना यादव सा0 मौजा गम्मीरपुर मालीबारी त0 व जि0 देवरिया। अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
- शाखा प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक शाखा देवरिया।
- शाखा प्रबन्धक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0 देवरिया।
- महाप्रबन्धक जिला उद्घोग केन्द्र देवरिया।
प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
1- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, सदस्य।
2- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
1- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित - कोई नहीं।
2- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - कोई नहीं।
दिनांक : 20-05-2016
मा0 श्रीमती बाल कुमारी सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय :
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह अपील वर्ष 1998 से लम्बित है। अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस भेजे जाने हेतु आज तक पैरवी नहीं की गयी है जब कि अपीलकर्ता को इस संदर्भ में अनेकों बार निर्देशित किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा इस अपील को चलाने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। तद्नुसार अपीलकर्ता द्वारा अपील चलाने में रूचि न लेने के कारण अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है। उभयपक्ष अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
( उदय शंकर अवस्थी ) ( बाल कुमारी )
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-4 प्रदीप मिश्रा