(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-88/2016
अब्दुल सईद कुरेशी पुत्र स्व0 अब्दुल लतीफ, निवासी 93, अदल सराय कालपी, उरई जिला जालौन
बनाम
इलाहाबाद बैंक, लीड ब्रांच आफिस जिला परिषद कैम्पस, उरई जिला जालौन द्वारा मैनेजर तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 29.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत हुआ। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्िथत नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विपक्षीगण पर तामील के लिए पैरवी भी नहीं की गई है, परन्तु चूंकि पुनरीक्षण आवेदन के निस्तारण के समय इस पीठ को केवल इस बिन्दु पर विचार करना है कि क्या जिस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह विधि के अंतर्गत है या नहीं, इसके लिए विपक्षी पक्षकार को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने की आवश्यकता है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया।
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2. विद्वान जिला आयोग ने दिनांक 04.02.2016 को परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को निर्देशित किया है कि परिवादी से अंकन 2,00,000/-रू0 का चेक प्राप्त कर लें तथा अंकन 21,196/-रू0 परिवादी से प्राप्त करने के उपरांत उसके पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें। यह आदेश उपभोक्ता परिवाद संख्या-91/2013 में गुणदोष पर सुनवाई करने के पश्चात पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण संधारणीय नहीं है। अत: इसी आधार पर यह पुनरीक्षण खारिज होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3