(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1469/2008
श्रीमती पूनम कपूर पुत्री श्री अरूण कुमार कपूर
बनाम
इलाहाबाद बैंक, ब्रांच बढ़पुर, फर्रूखाबाद, द्वारा मैनेजर
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री वी.एस. बिसारिया।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस.एम. बाजपेयी के
सहायक श्री मनोज कुमार।
दिनांक : 10.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-374/2004, श्रीमती पूनम कपूर बनाम इलाहाबाद बैंक में विद्वान जिला आयोग, फर्रूखाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.7.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. बिसारिया तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एम. बाजपेयी के सहायक श्री मनोज कुमार को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद पर यह निष्कर्ष दिया है कि लेखे से संबंधित विवाद मौजूद है, इसलिए सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परिवाद पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है
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कि परिवाद घोषणात्मक डिक्री के अनुतोष की मांग की गयी है, जो केवल सिविल न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिसम्मत है, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। परिवादिनी/अपीलार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुतोष की मांग कर सकती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2