राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-2215/2012
(जिला उपभोक्ता फोरम, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्या-४५/२०११ में पारित निर्णय दिनांक १३/०८/२०१२ के विरूद्ध)
संतकबीर आई हास्पिटल बंशी रोड कटरा बस्ती द्वारा मैनेजर।
.........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
अलीमुन निशा पत्नी सैय्यद अली निवासी ग्राम एवं पोस्ट मुखलिसपुर तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर।
........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री संजय कुमार वर्मा , विद्वान अधिवक्ता ।
दिनांक ०१/०८/२०१७
मा0 श्री महेश चन्द सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्या-४५/२०११ में पारित निर्णय दिनांक १३/०८/२०१२ के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
यह अपील सुनवाई हेतु पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पीठ का ध्यान दिनांक १०/१०/२०१२ को पारित आदेश की ओर आकृष्ट किया और कहा कि उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्ता को आदेश दिया गया था कि वह एक सप्ताह में विशेषज्ञ राय प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें जिससे
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विवाद के बिन्दु पर विशेषज्ञ की राय तथा अपीलकर्ता से प्राप्त विवरण पर इस आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उक्त आदेश के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक २४/०९/२०१३ को इस आयोग के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। आज अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल ने आग्रह करते हुए कहा कि इस संबंध में के0जी0एम0सी0 मेडिकल कालेज लखनऊ अथवा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से प्रस्तुत प्रकरण में विशेषज्ञ राय मंगा ली जाए। इस पर आपत्ति करते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा ने कहा कि अपीलीय स्तर पर विशेषज्ञ राय नहीं मंगाई जा सकती है क्योंकि यदि विशेषज्ञ राय मंगानी थी तो जिला मंच के समक्ष मंगाई जा सकती थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलीय स्तर पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लाया जा सकता है।
सम्यक विचारोपरांत इस पीठ का यह मत है कि राज्य आयोग अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक १०/१०/२०१२ को रिकाल करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है और तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में विशेषज्ञ राय मंगाना अतिआवश्यक है। अत: इस प्रार्थना पत्र को जिसमें विशेषज्ञ राय मंगानी आवश्यक है, को निस्तारण हेतु जिला मंच के समक्ष प्रतिप्रेषित कर दिया जाए कि वह विशेषज्ञ राय मंगाकर परिवाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करना सुनिश्चित करे। तदनुसार अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता फोरम, संतकबीर नगर द्वारा परिवाद संख्या-४५/२०११ में पारित निर्णय दिनांक १३/०८/२०१२ अपास्त किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विशेषज्ञ राय मंगाकर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर परिवाद का यथाशीघ्र निर्णय करना सुनिश्चित करें।
(राज कमल गुप्ता) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र, आशुलिपिक
कोर्ट-5